जोधपुर. राज्य के अधिवक्ता जो कोविड संक्रमित हुए और वे 14 दिन घर पर ही आइसोलेट रहे उन्हे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. वहीं, जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. यह निर्णय गुरुवार की बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में वीसी के जरिये हुई कार्यकारिणी समिति की अति आवश्यक बैठक में लिया गया.
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया और बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिवक्ता जो कोविड-19 से संक्रमित रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इसके साथ ही वे घर पर 14 दिनों तक आइसोलेट रहे हैं, उन्हें 10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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वहीं, जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. समिति की ओर से इस सम्बंध में विस्तृत स्कीम गाइडलाइन बनाकर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाने का निर्णय लिया गया. यह स्कीम राज्य सरकार से दूसरी किश्त के रूप में प्राप्त होने वाली 5 करोड़ रुपए की राशि के अर्न्तगत बनाई गई है. राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ की राशि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को हस्तान्तरित होने के बाद लागू की जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार से दूसरी किश्त को जल्द से जल्द बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया जाएगा.