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भंवरी देवी हत्याकांड : कौन है अम्बर बी कार, जिसकी गवाही के लिए CBI ने जारी करवाया समन... - Malkhan Singh Vishnoi

राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी कांड में अमेरिका की FBI एक्सपर्ट अम्बर बी कार की गवाही के लिए सीबीआई ने मंगलवार को प्रार्थना पत्र देकर अम्बर को समन जारी करवाया है. अम्बर की गवाही इस केस में बहुत मायने रखती है.

भंवरी देवी हत्याकांड
भंवरी देवी हत्याकांड
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Published : Jul 27, 2021, 10:16 PM IST

Updated : Jul 27, 2021, 10:35 PM IST

जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई ने एक बार फिर ट्रायल कोर्ट के समक्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए एफबीआई की एक्सपर्ट गवाह अम्बर बी कार को गवाही देने के लिए मंगलवार को समन जारी करवाया है.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में सीबीआई ने अम्बर बी कार की गवाही करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए समय मांगा था. जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि अम्बर बी कार की गवाही करवाई जाये. सीबीआई ने विदेशी गवाह अम्बर बी कार की गवाही को लेकर कई बार समन जारी करवाये थे, लेकिन वे नहीं आईं.

इसके बाद सीबीआई ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अम्बर के बयान करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में अनुरोध किया था. लेकिन वहां से उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद सीबीआई ने राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत ने 22 मई 2019 को सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया.

इसके खिलाफ सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई 2019 में ही एसएलपी दायर कर दी थी. लेकिन वह सूचीबद्ध नहीं हो पाई थी. सर्वोच्च न्यायालय में दो साल बाद 23 जुलाई 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में पहली बार मामला सूचीबद्ध हुआ है.

पढ़ें- ANM भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सह आरोपी परसराम को दी जमानत

मामले में किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया. लेकिन सीबीआई की ओर से कहा गया कि वह नये सिरे से ट्रायल कोर्ट में गवाह को बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 8 सप्ताह में गवाह को बुलवाकर बयान दर्ज कराएं. सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद एक बार फिर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अम्बर बी कार की गवाही के लिए सीबीआई ने प्रार्थना पत्र पेश कर समन जारी करवाया है. अम्बर बी कार ने ही भंवरी देवी की हड्डियों की जांच कर कहा था कि ये हड्डियां इंसानों की हैं.

भंवरी प्रकरण में अम्बर की भूमिका

भंवरी देवी (ANM Bhanwari Devi) को जलाकर उसकी हड्डियां नहर में बहा दी गई थी. भारत में जली हड्डियों के डीएनए की जांच होना तब संभव नहीं थी. इस पर एफबीआई का सहयोग लिया गया था. एफबीआई की रिपोर्ट पर ही सीबीआई ने इस मामले में हत्या की धारा 302 लगाई थी. ऐसे में यह गवाह महत्वपूर्ण है. एफबीआई की एक्सपर्ट अम्बर बी कार ने जली हुई हड्डियों को इंसान की बताया था. रिपोर्ट को सीबीआई मामले में शामिल करवा चुकी है, ऐसे में जब भी निर्णय होगा तो उसे पढ़ा जाएगा.

अमेरिका से बनी जली हड्डियों के डीएनए की रिपोर्ट के मामले में ही अमेरिका निवासी महिला अम्बर बी कार इस केस की अहम गवाह हैं. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अम्बर का अमेरिका से आना संभव नहीं है. ऐसे में सीबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अम्बर की गवाही कराना चाहती है.

भंवरी देवी हत्याकांड
भंवरी देवी (फाइल फोटो)

क्या है भंवरी कांड

बात 2011 की है. भंवरी देवी एएनएम थी. पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई से उसके रिश्ते थे. उसने अपने संबंधों की सीडी बना रखी थी. उसके जरिये वह नेताओं को ब्लैकमेल कर रही थी. एक दिन अचानक भंवरी देवी गायब हो गई. बाद में उसकी हत्या का पता लगा. मदेरणा और विश्नोई पर उसकी हत्या का आरोप लगा. इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई. भंवरी के गायब होने के बाद मदेरणा और भंवरी की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसने राजस्थान की राजनीति को सुलगा दिया था.

जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई ने एक बार फिर ट्रायल कोर्ट के समक्ष नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए एफबीआई की एक्सपर्ट गवाह अम्बर बी कार को गवाही देने के लिए मंगलवार को समन जारी करवाया है.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में सीबीआई ने अम्बर बी कार की गवाही करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए समय मांगा था. जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि अम्बर बी कार की गवाही करवाई जाये. सीबीआई ने विदेशी गवाह अम्बर बी कार की गवाही को लेकर कई बार समन जारी करवाये थे, लेकिन वे नहीं आईं.

इसके बाद सीबीआई ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अम्बर के बयान करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में अनुरोध किया था. लेकिन वहां से उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद सीबीआई ने राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत ने 22 मई 2019 को सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया.

इसके खिलाफ सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई 2019 में ही एसएलपी दायर कर दी थी. लेकिन वह सूचीबद्ध नहीं हो पाई थी. सर्वोच्च न्यायालय में दो साल बाद 23 जुलाई 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में पहली बार मामला सूचीबद्ध हुआ है.

पढ़ें- ANM भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सह आरोपी परसराम को दी जमानत

मामले में किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया. लेकिन सीबीआई की ओर से कहा गया कि वह नये सिरे से ट्रायल कोर्ट में गवाह को बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 8 सप्ताह में गवाह को बुलवाकर बयान दर्ज कराएं. सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद एक बार फिर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अम्बर बी कार की गवाही के लिए सीबीआई ने प्रार्थना पत्र पेश कर समन जारी करवाया है. अम्बर बी कार ने ही भंवरी देवी की हड्डियों की जांच कर कहा था कि ये हड्डियां इंसानों की हैं.

भंवरी प्रकरण में अम्बर की भूमिका

भंवरी देवी (ANM Bhanwari Devi) को जलाकर उसकी हड्डियां नहर में बहा दी गई थी. भारत में जली हड्डियों के डीएनए की जांच होना तब संभव नहीं थी. इस पर एफबीआई का सहयोग लिया गया था. एफबीआई की रिपोर्ट पर ही सीबीआई ने इस मामले में हत्या की धारा 302 लगाई थी. ऐसे में यह गवाह महत्वपूर्ण है. एफबीआई की एक्सपर्ट अम्बर बी कार ने जली हुई हड्डियों को इंसान की बताया था. रिपोर्ट को सीबीआई मामले में शामिल करवा चुकी है, ऐसे में जब भी निर्णय होगा तो उसे पढ़ा जाएगा.

अमेरिका से बनी जली हड्डियों के डीएनए की रिपोर्ट के मामले में ही अमेरिका निवासी महिला अम्बर बी कार इस केस की अहम गवाह हैं. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अम्बर का अमेरिका से आना संभव नहीं है. ऐसे में सीबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अम्बर की गवाही कराना चाहती है.

भंवरी देवी हत्याकांड
भंवरी देवी (फाइल फोटो)

क्या है भंवरी कांड

बात 2011 की है. भंवरी देवी एएनएम थी. पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई से उसके रिश्ते थे. उसने अपने संबंधों की सीडी बना रखी थी. उसके जरिये वह नेताओं को ब्लैकमेल कर रही थी. एक दिन अचानक भंवरी देवी गायब हो गई. बाद में उसकी हत्या का पता लगा. मदेरणा और विश्नोई पर उसकी हत्या का आरोप लगा. इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई. भंवरी के गायब होने के बाद मदेरणा और भंवरी की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसने राजस्थान की राजनीति को सुलगा दिया था.

Last Updated : Jul 27, 2021, 10:35 PM IST
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