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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के रिक्त पदों से जुड़ा मामला, अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के लिए रास्ता साफ - Rajasthan High Court Order

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दिए जाने के लिए अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के लिए रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने ने स्थगन आदेश में संशोधन किया है.

Jodhpur news,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 18, 2021, 11:00 PM IST

जोधपुर. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दिए जाने के लिए अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के लिए रास्ता साफ हो गया है. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने 10 फरवरी 2021 को रिक्त पदों पर नियुक्तियों के जारी किए गए स्थगन आदेश में गुरूवार को संशोधन करते हुए केवल अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों में नियुक्ति प्रकिया पूरी करने की छूट दी है.

पढ़ें- RCDF दुग्ध संघों में 503 पदों पर भर्ती, 26 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान उच्च न्यायालय में राकेश गोदारा की याचिका पर पिछली सुनवाई पर स्थगन आदेश पारित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को कुलदीप कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश पर ही चयन रिसफल एवं प्रतीक्षा सूची मे से नियुक्ति दिए जाने के पश्चात 2331 पोस्ट नॉन टीएसपी एवं 509 पोस्ट टीएसपी को मिलाकर कुल 2840 रिक्त पदो पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी. सभी विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा रही है.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमएस गोदारा ने कहा था कि सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया में वर्गवार नियुक्तियां नहीं दी है. राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने गुरूवार को अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की राज्य सरकार को छूट दी है. वहीं, मामले में अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

जोधपुर. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दिए जाने के लिए अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के लिए रास्ता साफ हो गया है. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने 10 फरवरी 2021 को रिक्त पदों पर नियुक्तियों के जारी किए गए स्थगन आदेश में गुरूवार को संशोधन करते हुए केवल अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों में नियुक्ति प्रकिया पूरी करने की छूट दी है.

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राजस्थान उच्च न्यायालय में राकेश गोदारा की याचिका पर पिछली सुनवाई पर स्थगन आदेश पारित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को कुलदीप कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश पर ही चयन रिसफल एवं प्रतीक्षा सूची मे से नियुक्ति दिए जाने के पश्चात 2331 पोस्ट नॉन टीएसपी एवं 509 पोस्ट टीएसपी को मिलाकर कुल 2840 रिक्त पदो पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी. सभी विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा रही है.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमएस गोदारा ने कहा था कि सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया में वर्गवार नियुक्तियां नहीं दी है. राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने गुरूवार को अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की राज्य सरकार को छूट दी है. वहीं, मामले में अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

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