जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले और अवैध हथियार के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला में चल रही दो अपीलों पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई. सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जिला न्यायाधीश राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में बुधवार को दोनो ही अपीलों पर बहस के लिए समय चाहा.
पढ़ें- रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ED की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार
अधिवक्ता राघवेंद्र काछवाल ने कहा कि बहस के लिए उनको समय की आवश्यकता है, जिस पर जिला अदालत ने 10 मार्च को दोनों ही अपीलों पर समय दिया है. एक मामले में सलमान खान ने 5 साल की सजा को चुनौती दी है, तो वहीं अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपील पेश कर रखी है.
काला हिरण शिकार मामला
तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे. सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष उनको सुनाई गई 5 साल की सजा को चुनौती दी थी.
अवैध हथियारों का मामला
तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. सलमान खान को बरी करने पर राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी.