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नागौर दलित बर्बरता केस : एट्रोसिटी एक्ट की एक और धारा जुड़ेगी, 20 दिन में पेश होगी चार्जशीट - National Commission for Scheduled Castes

नागौर जिले में दो भाइयों के साथ हुई बर्बरता की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. लेकिन उसमें धारा की कमी थी. जिसको लेकर शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल मुरुगन ने धारा जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

जोधपुर की खबर, National Vice President L Murugan
नागौर मामले में एक और धारा जुड़ेगी
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Published : Feb 22, 2020, 11:34 PM IST

जोधपुर. नागौर में दलित भाइयों के साथ हुई बर्बरता पूर्वक की घटना को लेकर पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उसमें धारा की कमी थी, जिसे शनिवार को नागौर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल मुरुगन ने जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

नागौर मामले में एक और धारा जुड़ेगी

उपाध्यक्ष ने पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए कलेक्टर को कहा है. राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने घटना के वीडियो सामने आने के बाद इसका प्रसंज्ञान लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शनिवार को नागौर पहुंचे और उसके बाद घटनास्थल पर गए और पीड़ित परिवार के घरों में जाकर उनसे मुलाकात भी की.

नागौर में पीड़ित परिवारों से मिलकर और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रकरण की पूरी जानकारी लेने के बाद जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए मुरुगन ने कहा, कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, कि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट की एक आवश्यक धारा नहीं जोड़ी गई है, उसे जोड़ा जाए.

साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले. उन्होंने बताया कि नागौर पुलिस अधीक्षक इस मामले में आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है. जल्द ही पुलिस सभी को गिरफ्तार कर 20 दिन में इस मामले की चार्जशीट पेश कर देगी.

पढ़ें- भीम आर्मी ने रविवार को जोधपुर बंद का किया आहृवान, पुलिस ने किए व्यापक बंदोबस्त

मुरुगन ने कहा, कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रताड़ना स्वीकार्य नहीं है. जांच में किसी तरह की कमी के सवाल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, कि अभी जांच जारी है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि वह इसकी पूरी रिपोर्ट कार्यालय को भी भेजेंगे.

जोधपुर. नागौर में दलित भाइयों के साथ हुई बर्बरता पूर्वक की घटना को लेकर पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उसमें धारा की कमी थी, जिसे शनिवार को नागौर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल मुरुगन ने जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

नागौर मामले में एक और धारा जुड़ेगी

उपाध्यक्ष ने पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए कलेक्टर को कहा है. राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने घटना के वीडियो सामने आने के बाद इसका प्रसंज्ञान लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शनिवार को नागौर पहुंचे और उसके बाद घटनास्थल पर गए और पीड़ित परिवार के घरों में जाकर उनसे मुलाकात भी की.

नागौर में पीड़ित परिवारों से मिलकर और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रकरण की पूरी जानकारी लेने के बाद जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए मुरुगन ने कहा, कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, कि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट की एक आवश्यक धारा नहीं जोड़ी गई है, उसे जोड़ा जाए.

साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले. उन्होंने बताया कि नागौर पुलिस अधीक्षक इस मामले में आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है. जल्द ही पुलिस सभी को गिरफ्तार कर 20 दिन में इस मामले की चार्जशीट पेश कर देगी.

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मुरुगन ने कहा, कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रताड़ना स्वीकार्य नहीं है. जांच में किसी तरह की कमी के सवाल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, कि अभी जांच जारी है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि वह इसकी पूरी रिपोर्ट कार्यालय को भी भेजेंगे.

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