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कोरोना संक्रमण के चलते बदली वकीलों की पोशाक, नहीं पहनेंगे काला कोट और गाउन

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Published : May 14, 2020, 9:03 PM IST

बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देशभर के अधिवक्ताओं की पोशाक में बदलाव किए गए हैं. अब से सभी अधिवक्तागण अगले आदेश तक काला कोट या गाउन नहीं पहनेंगे. उसकी जगह सफेद शर्ट और सफेद साड़ी या सलवार कमीज के साथ सफेद नेक बैंड बांधेंगे.

Advocates attire changed news, Advocates news
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जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रस्ताव पारित करते हुए देश भर के अधिवक्ताओं की पोशाक के बारे में प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से 13 मई, 2020 को जारी सर्कुलर के आधार पर विचार करते हुए देश भर के सभी अधिवक्तागण की पोशाक में बदलाव किया है.

वकीलों की बदली पोशाक

जिसके अनुसार सुनवाई के दौरान पुरुष प्लेन सफेद शर्ट और महिला अधिवक्तागण सफेद सलवार-कमीज या सफेद साड़ी के साथ सफेद नेक बैंड धारण करेंगे. बीसीआई के सचिव श्रीमंतो सेन के अनुसार कोरोना वायरस फैलने का खतरा रहने तक और आगामी आदेश जारी करने तक सुनवाई के दौरान सभी अधिवक्ता हाइकोर्ट्स, सभी अन्य कोर्ट्स, ट्ब्यिूनल्स, कमिशन्स और सभी अन्य फोरम्स में काले कोट या गाउन धारण नहीं करेंगे.

पढ़ें: कोरोना से जंग में जीत के लिए पूर्व चिकित्सा मंत्री ने दिए कई सुझाव, लेकिन साथ ही कर दिया ये बड़ा कटाक्ष....

सचिव के अनुसार यह प्रशासनिक आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के बाबत सावधानी रखते हुए जारी किया गया है. आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और कौंसिल के आगामी आदेशों तक लागू रहेगा. यह निर्णय एक चिकित्सीय सलाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर्कुलर के आधार पर लिया गया है.

जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रस्ताव पारित करते हुए देश भर के अधिवक्ताओं की पोशाक के बारे में प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से 13 मई, 2020 को जारी सर्कुलर के आधार पर विचार करते हुए देश भर के सभी अधिवक्तागण की पोशाक में बदलाव किया है.

वकीलों की बदली पोशाक

जिसके अनुसार सुनवाई के दौरान पुरुष प्लेन सफेद शर्ट और महिला अधिवक्तागण सफेद सलवार-कमीज या सफेद साड़ी के साथ सफेद नेक बैंड धारण करेंगे. बीसीआई के सचिव श्रीमंतो सेन के अनुसार कोरोना वायरस फैलने का खतरा रहने तक और आगामी आदेश जारी करने तक सुनवाई के दौरान सभी अधिवक्ता हाइकोर्ट्स, सभी अन्य कोर्ट्स, ट्ब्यिूनल्स, कमिशन्स और सभी अन्य फोरम्स में काले कोट या गाउन धारण नहीं करेंगे.

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सचिव के अनुसार यह प्रशासनिक आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के बाबत सावधानी रखते हुए जारी किया गया है. आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और कौंसिल के आगामी आदेशों तक लागू रहेगा. यह निर्णय एक चिकित्सीय सलाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर्कुलर के आधार पर लिया गया है.

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