जयपुर. पीसीपीएनडीटी मामलों की विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों को अपने साथ घुमाने लेकर गए युवक अयान सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने युवक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि युवती के पिता ने 16 मई 2017 को भट्टा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी और रिश्तेदार की बेटी सुबह बाजार गई थी. लेकिन वापस नहीं लौटी
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पुलिस जांच में पता चला कि उनकी अयान से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी. तीनों घूमने के लिए राजकोट चले गए थे. इस पर पुलिस ने दोनों युवतियों को बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया है.