जयपुर. विकास प्राधिकरण की ओर से 7 जनवरी 2020 को राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन करवाकर, जयपुर रीजन क्षेत्र में भवन विनियम 2020 लागू किया गया. नए विनियम में पुराने विनियम का सरलीकरण किया गया है. जिसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए शनिवार को जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में जेडीए मुख्यालय पर कार्यशाला आयोजित की गई.
जिसमें नियोजन और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने भाग लिया. इस संबंध में जेडीसी ने बताया कि आमजन को भवन विनियम 2020 से लाभ मिलेगा. वहीं उन्होंने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए नियम के अनुसार अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करें. वहीं कार्यशाला में निदेशक आयोजना आरके विजयवर्गीय की ओर से नए विनियम के प्रावधानों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया. जिसमें प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को उनके पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने के साथ फील्ड में कौन से दस्तावेज जांचने हैं, और आमजन को किस प्रकार भवन निर्माण स्वीकृति के लिए प्रोत्साहित करना है, इस संबंध में बताया गया.
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इस दौरान जेडीसी ने कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों में भवन निर्माण में आ रही कठिनाइयों के त्वरित समाधान को दृष्टिगत रखते हुए, इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है. जिससे आमजन तक नए भवन विनियम 2020 का उचित लाभ पहुंचने के साथ, जेडीए राजस्व में भी वृद्धि होगी.