जयपुर. जिले की अधीनस्थ अदालतों में 26 मई से प्रशासनिक काम शुरू नहीं किया जाएगा. इसके लिए जयपुर जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी कर प्रशासनिक काम शुरू करने को लेकर पूर्व में दिए आदेश को वापस ले लिया है. नए आदेश में कहा गया है कि अदालतों में 31 मई तक पहले की तरह सिर्फ अति आवश्यक काम ही होगा.
गौरतलब है कि जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीते दिनों एक आदेश जारी कर जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों में 26 मई से प्रशासनिक कामकाज शुरू करने को कहा था. आदेशानुसार 50 फीसदी कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए 26 मई से रोटेशन के साथ बुलाया गया था. वहीं, बुजुर्ग और बीमार कर्मचारियों को ड्यूटी से छूट देते हुए उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से बैठाने को कहा गया था.
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इस संबंध में दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि जयपुर जिला न्यायाधीश की ओर से 26 मई से सभी अदालतें खोलने को लेकर दिए आदेश से वकीलों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया था. यदि सभी अदालतों को नियमित रूप से खोला जाता तो इससे अदालतों में संक्रमण का खतरा भी काफी बड़ी जाता. जिला न्यायाधीश की ओर से पूर्व में जारी आदेश को वापस लेने का वकील समुदाय स्वागत करता है.