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गवाहों को सुरक्षा देने की क्या है नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - Rajasthan High Court asks for policy on protection of witnesses

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से बनाए गए गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या नीति बनाई गई है? अदालत ने राज्य सरकार को 2 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है. Rajasthan High Court asks for policy on protection of witnesses, asks state government

Rajasthan High Court news , गवाहों की सुरक्षा की नीति पूछी
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
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Published : Feb 1, 2021, 10:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से बनाए गए गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या नीति बनाई गई है? न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बाबूलाल की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि शराब सैल्समेन की हत्या के इस मामले में आरोपियों की शिनाख्त करने वाले तीन गवाह ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए. इस पर अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा को तत्काल पेश होने के आदेश दिए. एएजी के पेश होने पर अदालत ने पूछा है कि सरकार अपने गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 2 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि 4 सितंबर 2019 को अलवर के खेडली थाना इलाके में शराब देने की बात पर झगडे के दौरान सैल्समेन बलराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पढ़ें: कोटा: जेकेलोन अस्पताल में जोधपुर हाईकोर्ट की टीम ने किया निरीक्षण, हाईकोर्ट को देंगे रिपोर्ट

भर्ती में चयन के बाद भी पद का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में चयनित संविदाकर्मियों को इस पद का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नर्स ग्रेड द्वितीय का वेतन देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजपाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से बनाए गए गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या नीति बनाई गई है? न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बाबूलाल की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि शराब सैल्समेन की हत्या के इस मामले में आरोपियों की शिनाख्त करने वाले तीन गवाह ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गए. इस पर अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा को तत्काल पेश होने के आदेश दिए. एएजी के पेश होने पर अदालत ने पूछा है कि सरकार अपने गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 2 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि 4 सितंबर 2019 को अलवर के खेडली थाना इलाके में शराब देने की बात पर झगडे के दौरान सैल्समेन बलराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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भर्ती में चयन के बाद भी पद का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में चयनित संविदाकर्मियों को इस पद का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नर्स ग्रेड द्वितीय का वेतन देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजपाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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