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प्रशासन शहरों के संग अभियान: वेब पोर्टल और टोल फ्री हेल्पडेस्क की होगी शुरुआत

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) आज प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए वेब पोर्टल shahar2021.rajasthan.gov.in और हेल्प लाईन नंबर 181 की सुविधा की शुरुआत करेंगे. वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएगी.

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Published : Sep 9, 2021, 7:38 AM IST

Shanti Dhariwal, prashasan saharo ke sang abhiyan
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल

जयपुर. यूडीएच मंत्री (Shanti Dhariwal) प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने और नागरिकों की ऑनलाइन सुविधा के लिए आज वेब पोर्टल shahar2021.rajasthan.gov.in और हेल्प लाईन न. 181 की सुविधा की शुरुआत करेंगे. वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएगी. जिनमें पट्टे जारी करना (योजना भूमि/सोसायटी/खातेदारी योजनाओं, 69-ए, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट), भवन निर्माण स्वीकृति, भू-रूपान्तरण 90ए की कार्यवाही, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लीज राशि जमा करना और दूसरे काम शामिल है.

पढ़ें- राजस्थान: विधानसभा सत्र आज से शुरू, सदन में आज होगा यह कामकाज...

प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने जा रहा है. अभियान के लिए प्रारम्भिक तैयारी शिविर 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक सभी नगरीय निकायों में आयोजित किए जाएंगे. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को हर महीने में यादगार बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि इस बार श्रेणीवार पट्टों के रंगों को निर्धारित किया गया है.

आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिए जाने वाले 6 प्रकार के विभिन्न रंगों के पट्टों के प्रारूप का धारीवाल अनावरण करेंगे. इस दौरान प्रिंटेड पट्टों में आवेदक का नाम और अन्य जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा किस प्रकार नगरीय निकायों द्वारा भरी जाएगी, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

वहीं, राजधानी में चारदीवारी के भीतर धारा 69ए के तहत अत्यधिक पट्टे दिए जा सकते हैं. चारदीवारी के भीतर पट्टे दिए जाने से पहले वहां के हेरिटेज का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, चारदीवारी में लगभग 25 हजार पट्टे दिए जा सकते हैं. यहां दिेए जाने वाले पट्टे निर्विवाद हो, पट्टे देते समय यूनेस्को गाईडलाईन का ध्यान रखा जाए और हैरिटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं हो इस संबंध में यूडीएच सलाहकार डॉ. जीएस संधू ने निर्देश दिए.

अभियान से पहले तैयारी शिविरों में प्राप्त आवेदनों की पत्रावलियों पूरी तैयार करने, सिटी सर्वे का रिकॉर्ड नगर निगम ग्रेटर से हेरिटेज को ट्रांसफर करने और वर्ष 1928, 1942 के सिटी सर्वे की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निगमों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शहरी आजीविका मिशन के तहत श्मशानों के विकास के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि जयपुर में विभिन्न योजनाओं के 2500-2500 पट्टे दोनों निगमों द्वारा दिए जाएंगे. अभियान के दौरान ये कार्य प्रस्तावित:

कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं, गैर कृषि भूमि

धारा 69ए के अन्तर्गत पट्टे

स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे

अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे दिए जाएंगे.

खांचा भूमि का आवंटन

निकायों द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बड़े क्षेत्र का नियमन

भवन मानचित्र एवं ले-आउट अनुमोदन

भूखण्डों पुनर्गठन एवं उपविभाजन की स्वीकृत

भूखण्डों के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति

बकाया लीज एवं एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना

अपंजीकृत पट्टे आवंटन पत्र

विक्रय विलेख का पुर्नवैद्य कर पंजीकरण कराने का कार्य

आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण

भू-उपयोग परिवर्तन

ईडब्यूएस/ एलआईजी के भूखण्डों का आवंटन

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना

स्वच्छता अभियान के लिए जनजागरूकता एवं व्यक्तिगत शौचालयों

घरेलू शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति, सीवरेज कनेक्शन

राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन

कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार ऋण दिलवाने के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेण्डर का चिह्नीकरण और आवेदन भरवाना

प्रधानमंत्री आवास योजना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति जारी करना

पार्कों और दूसरी सुविधाओं का सीमांकन

सड़क मार्गाधिकार, भवन रेखा का निर्धारण, पार्किंग स्थलों, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए भूमि का चिह्नीकरण कार्य

जयपुर. यूडीएच मंत्री (Shanti Dhariwal) प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने और नागरिकों की ऑनलाइन सुविधा के लिए आज वेब पोर्टल shahar2021.rajasthan.gov.in और हेल्प लाईन न. 181 की सुविधा की शुरुआत करेंगे. वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएगी. जिनमें पट्टे जारी करना (योजना भूमि/सोसायटी/खातेदारी योजनाओं, 69-ए, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट), भवन निर्माण स्वीकृति, भू-रूपान्तरण 90ए की कार्यवाही, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लीज राशि जमा करना और दूसरे काम शामिल है.

पढ़ें- राजस्थान: विधानसभा सत्र आज से शुरू, सदन में आज होगा यह कामकाज...

प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने जा रहा है. अभियान के लिए प्रारम्भिक तैयारी शिविर 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक सभी नगरीय निकायों में आयोजित किए जाएंगे. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को हर महीने में यादगार बनाना चाहते हैं. यही वजह है कि इस बार श्रेणीवार पट्टों के रंगों को निर्धारित किया गया है.

आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिए जाने वाले 6 प्रकार के विभिन्न रंगों के पट्टों के प्रारूप का धारीवाल अनावरण करेंगे. इस दौरान प्रिंटेड पट्टों में आवेदक का नाम और अन्य जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा किस प्रकार नगरीय निकायों द्वारा भरी जाएगी, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

वहीं, राजधानी में चारदीवारी के भीतर धारा 69ए के तहत अत्यधिक पट्टे दिए जा सकते हैं. चारदीवारी के भीतर पट्टे दिए जाने से पहले वहां के हेरिटेज का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, चारदीवारी में लगभग 25 हजार पट्टे दिए जा सकते हैं. यहां दिेए जाने वाले पट्टे निर्विवाद हो, पट्टे देते समय यूनेस्को गाईडलाईन का ध्यान रखा जाए और हैरिटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं हो इस संबंध में यूडीएच सलाहकार डॉ. जीएस संधू ने निर्देश दिए.

अभियान से पहले तैयारी शिविरों में प्राप्त आवेदनों की पत्रावलियों पूरी तैयार करने, सिटी सर्वे का रिकॉर्ड नगर निगम ग्रेटर से हेरिटेज को ट्रांसफर करने और वर्ष 1928, 1942 के सिटी सर्वे की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निगमों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही शहरी आजीविका मिशन के तहत श्मशानों के विकास के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि जयपुर में विभिन्न योजनाओं के 2500-2500 पट्टे दोनों निगमों द्वारा दिए जाएंगे. अभियान के दौरान ये कार्य प्रस्तावित:

कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं, गैर कृषि भूमि

धारा 69ए के अन्तर्गत पट्टे

स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे

अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे दिए जाएंगे.

खांचा भूमि का आवंटन

निकायों द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बड़े क्षेत्र का नियमन

भवन मानचित्र एवं ले-आउट अनुमोदन

भूखण्डों पुनर्गठन एवं उपविभाजन की स्वीकृत

भूखण्डों के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति

बकाया लीज एवं एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना

अपंजीकृत पट्टे आवंटन पत्र

विक्रय विलेख का पुर्नवैद्य कर पंजीकरण कराने का कार्य

आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण

भू-उपयोग परिवर्तन

ईडब्यूएस/ एलआईजी के भूखण्डों का आवंटन

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना

स्वच्छता अभियान के लिए जनजागरूकता एवं व्यक्तिगत शौचालयों

घरेलू शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति, सीवरेज कनेक्शन

राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन

कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार ऋण दिलवाने के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेण्डर का चिह्नीकरण और आवेदन भरवाना

प्रधानमंत्री आवास योजना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति जारी करना

पार्कों और दूसरी सुविधाओं का सीमांकन

सड़क मार्गाधिकार, भवन रेखा का निर्धारण, पार्किंग स्थलों, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए भूमि का चिह्नीकरण कार्य

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