जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर है और कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना कब खत्म होगा यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन अब प्रदेश में बढ़ रही कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में दिक्कत न हो इसलिए परिवहन विभाग की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है. ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले भारी वाहनों को परमिट की आवश्यकता को बढ़ाकर अब तक 31 मार्च 2021 तक के लिए कर दिया गया है.
परिवहन आयुक्त और शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि, परिवहन विभाग एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 21 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की गई. अधिसूचना में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले भारी वाहनों जैसे ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप इत्यादि को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के उपलब्ध में अर्थात परमिट की आवश्यकता से 31 मार्च 2021 तक के लिए मुक्त कर दिया गया है. जिससे की देशव्यापी ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. इसके ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों की वैधता अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. ऐसे में इन गाड़ियों के टैक्स फिटनेस और गाड़ी चालक के लाइसेंस की वैधता भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए कर दी गई है.
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दो बार बढ़ाई जा चुकी है वैधता...
बता दें 22 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के बाद केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाली गाड़ियों की वैधता दो बार बढ़ाई जा चुकी है. पहले इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक के लिए किया गया था, लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए फिर इसकी वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया. वहीं, अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है. ऐसे में ऑक्सीजन की गाड़ियों का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राहत भी दी गई है.