ETV Bharat / city

196 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग अनिवार्य - राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी 196 नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार कपड़ा क्रय कर स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएंगे.

मास्क का उपयोग अनिवार्य, Mandatory use of masks
196 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग अनिवार्य
author img

By

Published : Apr 10, 2020, 7:02 PM IST

Updated : Apr 10, 2020, 7:15 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों कृषि और मंडियों में मास्क अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूह को यह मास्क बनाने का काम सौंपा है. इसके लिए नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार कपड़ा क्रय कर स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएंगे.

राजस्थान की सभी नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी 196 नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. इस क्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से फेस मास्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कपड़ा क्रय करने में आर्थिक/संसाधनों की कमी होने की स्थिति में नगरीय निकायों को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पढ़ेंः बारां: छबड़ा में लॉकडाउन के बावजूद जारी रहा पुलिया निर्माण का काम, छत गिरने से घायल हो गए 8 मजदूर

स्वायत्त शासन सचिव उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने नगरीय निकायों को कपड़ा क्रय करके स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही कपड़े के मास्क निकाय में कार्यरत सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, आश्रय स्थल में रह रहे लोगों, पथ विक्रेताओं, निराश्रित व्यक्तियों और आवश्यकतानुसार अन्य सभी विभागों में निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ेंः कोरोना से जंग में राजस्थान की क्या है तैयारी, देखें रिपोर्ट

बता दें कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने फेस मास्क वितरण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हॉट स्पोट पर ड्रोन और सामान्य कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया है. वहीं रैपिड टेस्टिंग के लिए जल्द दो लाख किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

जयपुर. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों कृषि और मंडियों में मास्क अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूह को यह मास्क बनाने का काम सौंपा है. इसके लिए नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार कपड़ा क्रय कर स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएंगे.

राजस्थान की सभी नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी 196 नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. इस क्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से फेस मास्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कपड़ा क्रय करने में आर्थिक/संसाधनों की कमी होने की स्थिति में नगरीय निकायों को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पढ़ेंः बारां: छबड़ा में लॉकडाउन के बावजूद जारी रहा पुलिया निर्माण का काम, छत गिरने से घायल हो गए 8 मजदूर

स्वायत्त शासन सचिव उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने नगरीय निकायों को कपड़ा क्रय करके स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही कपड़े के मास्क निकाय में कार्यरत सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, आश्रय स्थल में रह रहे लोगों, पथ विक्रेताओं, निराश्रित व्यक्तियों और आवश्यकतानुसार अन्य सभी विभागों में निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ेंः कोरोना से जंग में राजस्थान की क्या है तैयारी, देखें रिपोर्ट

बता दें कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने फेस मास्क वितरण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हॉट स्पोट पर ड्रोन और सामान्य कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया है. वहीं रैपिड टेस्टिंग के लिए जल्द दो लाख किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

Last Updated : Apr 10, 2020, 7:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.