जयपुर. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों कृषि और मंडियों में मास्क अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूह को यह मास्क बनाने का काम सौंपा है. इसके लिए नगरीय निकाय आवश्यकतानुसार कपड़ा क्रय कर स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएंगे.
राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी 196 नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. इस क्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से फेस मास्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कपड़ा क्रय करने में आर्थिक/संसाधनों की कमी होने की स्थिति में नगरीय निकायों को व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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स्वायत्त शासन सचिव उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने नगरीय निकायों को कपड़ा क्रय करके स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही कपड़े के मास्क निकाय में कार्यरत सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, आश्रय स्थल में रह रहे लोगों, पथ विक्रेताओं, निराश्रित व्यक्तियों और आवश्यकतानुसार अन्य सभी विभागों में निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए हैं.
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बता दें कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने फेस मास्क वितरण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हॉट स्पोट पर ड्रोन और सामान्य कैमरों से मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया है. वहीं रैपिड टेस्टिंग के लिए जल्द दो लाख किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी.