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जयपुर : कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार और परिवहन का खर्च वहन करेगा नगरीय निकाय

कोविड-19 जनित मौत के प्रकरणों में पार्थिव देह के अंतिम संस्कार में सभी नगरीय निकाय निशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे. साथ ही अंतिम संस्कार में होने वाले सभी व्यय संबंधित निकाय की ओर से ही वहन किया जाएगा. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी किए हैं.

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Published : Apr 24, 2021, 8:18 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार कोविड-19 की रोकथाम में जुटी हुई है. बावजूद इसके कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, नगर निगम, नगर परिषद, जिला-उप जिला सेटेलाइट अस्पताल वाली सभी नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार में परिवहन की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराएं.

इसके साथ ही अंतिम संस्कार सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं अंतिम संस्कार स्थल पर भली-भांति सुनिश्चित की जाए. ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय संबंधित स्थानीय निकाय की ओर से ही वहन किया जाएगा. इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं. जोधपुर उत्तर नगर निगम इस व्यवस्था का उदाहरण भी है.

पढ़ें- राजस्थान में Corona बेकाबू: रिकॉर्ड 74 मरीजों की मौत...15,355 नए मामले आए सामने

आपको बता दें कि एंबुलेंस की निशुल्क व्यवस्था स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय/स्थानीय निकाय में रहेगी. पार्थिव देह की परिवहन के लिए सूचना प्राप्त होते ही इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर संबंधित व्यक्ति के नंबर और पता देकर अविलंब रवाना की जाएगी. कोविड-19 जनित लावारिस लोगों के मृत्यु के प्रकरणों में पहले की भांति ही अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था स्थानीय निकाय की ओर से ही की जाएगी.

ये सभी व्यवस्थाएं संबंधित जिला कलेक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय की ओर से संपादित की जाएंगी.

जयपुर. राज्य सरकार कोविड-19 की रोकथाम में जुटी हुई है. बावजूद इसके कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, नगर निगम, नगर परिषद, जिला-उप जिला सेटेलाइट अस्पताल वाली सभी नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार में परिवहन की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराएं.

इसके साथ ही अंतिम संस्कार सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं अंतिम संस्कार स्थल पर भली-भांति सुनिश्चित की जाए. ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय संबंधित स्थानीय निकाय की ओर से ही वहन किया जाएगा. इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं. जोधपुर उत्तर नगर निगम इस व्यवस्था का उदाहरण भी है.

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आपको बता दें कि एंबुलेंस की निशुल्क व्यवस्था स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय/स्थानीय निकाय में रहेगी. पार्थिव देह की परिवहन के लिए सूचना प्राप्त होते ही इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर संबंधित व्यक्ति के नंबर और पता देकर अविलंब रवाना की जाएगी. कोविड-19 जनित लावारिस लोगों के मृत्यु के प्रकरणों में पहले की भांति ही अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था स्थानीय निकाय की ओर से ही की जाएगी.

ये सभी व्यवस्थाएं संबंधित जिला कलेक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय की ओर से संपादित की जाएंगी.

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