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IAS रविशंकर श्रीवास्तव के तबादला आदेश पर रोक

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव को आयुक्त विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक (Transfer order of IAS Ravi Shankar Srivastava stayed) लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

Transfer order of IAS Ravi Shankar Srivastava stayed
आदेश पर रोक
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Published : May 12, 2022, 1:08 PM IST

जयपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव को आयुक्त विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक (Transfer order of IAS Ravi Shankar Srivastava stayed) लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर श्रीवास्तव की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का पिछले नवंबर महीने में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन पद से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक पद पर तबादला किया गया था. वहीं, गत 11 मई को कार्मिक विभाग ने उनका तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर कर दिया. याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया सेवा नियमों के तहत अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता. यदि दो साल से पहले तबादला करना पड़े तो पहले सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा. यह बोर्ड अधिकारी का पक्ष सुनकर आदेश पारित करेगा. जबकि याचिकाकर्ता के मामले में सिविल बोर्ड का गठन नहीं किया गया.

पढ़ें- MBBS Student Scholarship: हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्र को स्कॉलरशिप नहीं देने पर सचिव को किया तलब

याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता मुख्य सचिव के पद पर तैनात अधिकारी से वरिष्ठ हैं, जबकि विभागीय जांच आयुक्त का पद मुख्य सचिव के अधीन आता है. ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के अधीन काम नहीं कर सकता. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पांच महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाला है. ऐसे में उसका तबादला करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

जयपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव को आयुक्त विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक (Transfer order of IAS Ravi Shankar Srivastava stayed) लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर श्रीवास्तव की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का पिछले नवंबर महीने में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन पद से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक पद पर तबादला किया गया था. वहीं, गत 11 मई को कार्मिक विभाग ने उनका तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर कर दिया. याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया सेवा नियमों के तहत अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता. यदि दो साल से पहले तबादला करना पड़े तो पहले सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा. यह बोर्ड अधिकारी का पक्ष सुनकर आदेश पारित करेगा. जबकि याचिकाकर्ता के मामले में सिविल बोर्ड का गठन नहीं किया गया.

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याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता मुख्य सचिव के पद पर तैनात अधिकारी से वरिष्ठ हैं, जबकि विभागीय जांच आयुक्त का पद मुख्य सचिव के अधीन आता है. ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के अधीन काम नहीं कर सकता. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पांच महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाला है. ऐसे में उसका तबादला करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

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