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शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान, 2 दिन में काटे 187 चालान - Traffic Police's campaign Jaipur

डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसमें 2 दिनों में 187 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

ट्रैफिक पुलिस का अभियान जयपुर, Traffic Police's campaign Jaipur,
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Published : Sep 8, 2019, 11:52 PM IST

जयपुर. आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है. डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया.

इस अभियान में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से 1:30 बजे तक कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया. सभी टीमों में एक सब इंस्पेक्टर एक एएसआई के साथ 5 हेड कांस्टेबल लगाए गए. वाहन ब्रेथ एनालाइजर, बॉडीवार्न कैमरा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रिफ्लेक्टिव टॉर्च संसाधनों से लैस नाकाबंदी प्वाइंटों पर पुलिस टीम तैनात की गई. अभियान के तहत रात्रि में शराब पीकर वाहन चलाने वालों वाले वाहन चालकों की चेकिंग की गई. जिसमें धारा 185 एमवी एक्ट के तहत 187 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान

पढ़ें: पाक से लौटा धर्माराम, मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सुषमा स्वराज को याद कर दिया श्रेय

अभियान के दौरान 7 सितंबर से 8 सितंबर तक 68 कार, 109 दुपहिया वाहन, दो ट्रक, दो ई-रिक्शा और 6 अन्य वाहन सहित कुल 187 वाहन चालकों के खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चालक का लाइसेंस निलंबन का प्रावधान होने से वाहन चालकों का लाइसेंस जब्त कर निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भिजवाया गया है. वाहन चालक द्वारा लाइसेंस पेश नहीं करने पर शपथ पत्र पेश कर वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 5 / 180 एमवी एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना किया गया. भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाएं चलाने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

जयपुर. आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है. डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया.

इस अभियान में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से 1:30 बजे तक कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया. सभी टीमों में एक सब इंस्पेक्टर एक एएसआई के साथ 5 हेड कांस्टेबल लगाए गए. वाहन ब्रेथ एनालाइजर, बॉडीवार्न कैमरा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रिफ्लेक्टिव टॉर्च संसाधनों से लैस नाकाबंदी प्वाइंटों पर पुलिस टीम तैनात की गई. अभियान के तहत रात्रि में शराब पीकर वाहन चलाने वालों वाले वाहन चालकों की चेकिंग की गई. जिसमें धारा 185 एमवी एक्ट के तहत 187 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान

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अभियान के दौरान 7 सितंबर से 8 सितंबर तक 68 कार, 109 दुपहिया वाहन, दो ट्रक, दो ई-रिक्शा और 6 अन्य वाहन सहित कुल 187 वाहन चालकों के खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चालक का लाइसेंस निलंबन का प्रावधान होने से वाहन चालकों का लाइसेंस जब्त कर निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भिजवाया गया है. वाहन चालक द्वारा लाइसेंस पेश नहीं करने पर शपथ पत्र पेश कर वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 5 / 180 एमवी एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना किया गया. भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाएं चलाने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

Intro:जयपुर
एंकर- आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। Body:इस अभियान में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से 1:30 बजे तक कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों में एक सब इंस्पेक्टर एक एएसआई के साथ 5 हेड कांस्टेबल लगाए गए। वाहन ब्रेथ एनालाइजर, बॉडीवार्न कैमरा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रिफ्लेक्टिव टॉर्च संसाधनों से लैस नाकाबंदी प्वाइंटों पर पुलिस टीम तैनात की गई। अभियान के तहत रात्रि में शराब पीकर वाहन चलाने वालों वाले वाहन चालकों की चेकिंग की गई। जिसमें धारा 185 एमवी एक्ट के तहत 187 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 7 सितंबर से 8 सितंबर तक 68 कार, 109 दुपहिया वाहन, दो ट्रक, दो ई-रिक्शा और 6 अन्य वाहन सहित कुल 187 वाहन चालकों के खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चालक का लाइसेंस निलंबन का प्रावधान होने से वाहन चालकों का लाइसेंस जब्त कर निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भिजवाया गया है। वाहन चालक द्वारा लाइसेंस पेश नहीं करने पर शपथ पत्र पेश कर वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 5 / 180 एमवी एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना किया गया। भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाएं चलाने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आमजन की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।Conclusion:
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