जयपुर. मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से राज्य में स्थित 500 वर्ग गज की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक ईकाईयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट (Tourism units exempted from urban development tax) मिलेगी. इस संबंध में यूडीएच शांति धारीवाल ने पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान कर दी है.
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बजट घोषणा के अनुरूप 500 वर्ग गज क्षेत्रफल की पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह नगरीय विकास कर से छूट प्रदान कर बड़ी राहत दी है. कोरोना के दौरान प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र पर काफी विपरित प्रभाव पड़ा था. राज्य सरकार की ओर से दी गई इस छूट से पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा. गौरतलब है कि वर्षों से पर्यटन क्षेत्र उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है. वर्ष 1989 से अब तक कई घोषणायें की गई.
लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया. ऐसे में राज्य सरकार अब इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के लिए पर्यटन और हॉस्पिटिलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा की है. अब इससे भविष्य में पर्यटन क्षेत्र पर औद्योगिक मानदंड के अनुसार ही राजकीय शुल्क और कर देय होंगे. हालांकि इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
इससे पहले राज्य सरकार ने 500 वर्ग गज क्षेत्रफल तक के औद्योगिक परिसरों को नगरीय विकास कर से छूट दी है. पहले 300 वर्ग गज तक के औद्योगिक परिसर ही नगरीय विकास कर से मुक्त थे. लेकिन स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर के स्थान पर अब 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त कर दिए गए.