ETV Bharat / city

पूर्व उपराष्ट्रपति के परिजन कब खाली करेंगे बंगला : हाईकोर्ट - पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के परिजनों से पूछा है कि वे सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 को कब तक खाली कर देंगे.? न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विक्रमादित्य की याचिका पर दिए.

High court asks relatives of former Vice President to vacate government bungalow, jaipur news, जयपुर न्यूज
हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति के परिजनों से सरकारी बंगला खाली करने को पूछा
author img

By

Published : Dec 10, 2019, 10:02 PM IST

Updated : Dec 11, 2019, 10:37 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों से पूछा है कि वे सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 को कब तक खाली कर देंगे? न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विक्रमादित्य की याचिका पर दिए.

बता दें कि अदालत से सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील विमल चौधरी ने कहा कि वे इस संबंध में याचिकाकर्ता से पूछकर अदालत को अवगत करा देंगे. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर का तय की है. याचिका में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा अधिकारी सहित एडीएम को पक्षकार बनाते हुए महानगर की एडीजे कोर्ट-15 के गत 16 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों की ओर से गोद लिए नवासे विक्रमादित्य सिंह की अपील खारिज कर दी थी.

पढ़ेंः गहलोत बताएं 45 साल में किस-किस से काला धन लेकर चुनाव लड़े हैं : गजेंद्र सिंह शेखावत

बता दें कि एडीएम द्वितीय ने गत 7 अक्टूबर को आदेश जारी कर तीस दिन में शेखावत के परिजनों को बंगला खाली करने को कहा था. इस आदेश की अपील एडीजे कोर्ट-15 में की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि एडीएम ने उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए और उनकी बहस सुने ही मामले में फैसला दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों से पूछा है कि वे सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 को कब तक खाली कर देंगे? न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विक्रमादित्य की याचिका पर दिए.

बता दें कि अदालत से सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील विमल चौधरी ने कहा कि वे इस संबंध में याचिकाकर्ता से पूछकर अदालत को अवगत करा देंगे. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर का तय की है. याचिका में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा अधिकारी सहित एडीएम को पक्षकार बनाते हुए महानगर की एडीजे कोर्ट-15 के गत 16 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों की ओर से गोद लिए नवासे विक्रमादित्य सिंह की अपील खारिज कर दी थी.

पढ़ेंः गहलोत बताएं 45 साल में किस-किस से काला धन लेकर चुनाव लड़े हैं : गजेंद्र सिंह शेखावत

बता दें कि एडीएम द्वितीय ने गत 7 अक्टूबर को आदेश जारी कर तीस दिन में शेखावत के परिजनों को बंगला खाली करने को कहा था. इस आदेश की अपील एडीजे कोर्ट-15 में की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि एडीएम ने उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए और उनकी बहस सुने ही मामले में फैसला दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों से पूछा है कि वे सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 को कब तक खाली कर देंगे? न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विक्रमादित्य की याचिका पर दिए। अदालत से सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील विमल चौधरी ने कहा कि वे इस संबंध में याचिकाकर्ता से पूछकर अदालत को अवगत करा देंगे। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर का तय की है।Body:याचिका में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग व संपदा अधिकारी सहित एडीएम को पक्षकार बनाते हुए महानगर की एडीजे कोर्ट-15 के गत 16 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों की ओर से गोद लिए नवासे विक्रमादित्य सिंह की अपील खारिज कर दी थी। एडीएम द्वितीय ने गत 7 अक्टूबर को आदेश जारी कर तीस दिन में शेखावत के परिजनों को बंगला खाली करने को कहा था। इस आदेश की अपील एडीजे कोर्ट-15 में की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि एडीएम ने उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए और उनकी बहस सुने ही मामले में फैसला दिया है। Conclusion:
Last Updated : Dec 11, 2019, 10:37 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.