जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों से पूछा है कि वे सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 को कब तक खाली कर देंगे? न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विक्रमादित्य की याचिका पर दिए.
बता दें कि अदालत से सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील विमल चौधरी ने कहा कि वे इस संबंध में याचिकाकर्ता से पूछकर अदालत को अवगत करा देंगे. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर का तय की है. याचिका में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा अधिकारी सहित एडीएम को पक्षकार बनाते हुए महानगर की एडीजे कोर्ट-15 के गत 16 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के परिजनों की ओर से गोद लिए नवासे विक्रमादित्य सिंह की अपील खारिज कर दी थी.
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बता दें कि एडीएम द्वितीय ने गत 7 अक्टूबर को आदेश जारी कर तीस दिन में शेखावत के परिजनों को बंगला खाली करने को कहा था. इस आदेश की अपील एडीजे कोर्ट-15 में की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि एडीएम ने उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए और उनकी बहस सुने ही मामले में फैसला दिया है.