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अगले सत्र में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए लगेंगे गेस्ट फैकल्टीः सरकार

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती कैडर नियम बनाए जा रहे हैं. वहीं आगामी सत्र में कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी.

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Published : Apr 5, 2021, 10:25 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती कैडर नियम बनाए जा रहे हैं. वहीं आगामी सत्र में कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी.

राज्य सरकार के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल तय की है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ेंः स्कूल जा रही शिक्षिका को डंपर ने कुचला, CCTV फुटेज देख सिहर जाएंगे

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए अलग से कैडर बनाकर भर्ती नियम बनाने को कहा था, लेकिन अब तक ना तो अलग से कैडर बनाया गया और ना ही भर्ती नियम बने, जबकि दूसरी ओर करीब 15 हजार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है. वहीं, हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर राज्य सरकार को आगामी सत्र से पूर्व कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती करने को कहा था.

जयपुर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती कैडर नियम बनाए जा रहे हैं. वहीं आगामी सत्र में कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी.

राज्य सरकार के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल तय की है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए अलग से कैडर बनाकर भर्ती नियम बनाने को कहा था, लेकिन अब तक ना तो अलग से कैडर बनाया गया और ना ही भर्ती नियम बने, जबकि दूसरी ओर करीब 15 हजार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है. वहीं, हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर राज्य सरकार को आगामी सत्र से पूर्व कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती करने को कहा था.

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