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राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य की जमानत अर्जी खारिज - Jaipur News

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य और निलंबित आरएएस सुनील कुमार शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

Special court of acb cases,  Jaipur News
जमानत अर्जी खारिज
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Published : Apr 22, 2021, 9:57 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य और निलंबित आरएएस सुनील कुमार शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

पढ़ें- कोर्ट का आदेश: कालाबाजारी के दौरान जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को थाने से अस्पताल भेजने के आदेश

जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि ना तो उसने रिश्वत की मांग की है और ना ही ट्रैप कार्रवाई के दौरान उससे कोई राशि बरामद की गई है. प्रकरण में उसे फंसाया जा रहा है. वह पिछले कई दिनों से जेल में है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी पार्टी का मनचाहा फैसला देने के लिए दलाल के मार्फत रिश्वत लेता था. प्रकरण में एसीबी का अनुसंधान जारी है. ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि एसीबी ने मामले में गत दिनों राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य सुनील कुमार शर्मा और बीएल मेहरडा सहित दलाल शशिकांत जोशी को गिरफ्तार किया था. जबकि एक अन्य सदस्य मनोज नाग और सरकारी वकील पूनम माथुर सहित अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य और निलंबित आरएएस सुनील कुमार शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

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जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि ना तो उसने रिश्वत की मांग की है और ना ही ट्रैप कार्रवाई के दौरान उससे कोई राशि बरामद की गई है. प्रकरण में उसे फंसाया जा रहा है. वह पिछले कई दिनों से जेल में है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी पार्टी का मनचाहा फैसला देने के लिए दलाल के मार्फत रिश्वत लेता था. प्रकरण में एसीबी का अनुसंधान जारी है. ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि एसीबी ने मामले में गत दिनों राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य सुनील कुमार शर्मा और बीएल मेहरडा सहित दलाल शशिकांत जोशी को गिरफ्तार किया था. जबकि एक अन्य सदस्य मनोज नाग और सरकारी वकील पूनम माथुर सहित अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है.

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