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एंबुलेंस चालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा, परिवहन आयुक्त ने जारी किए आदेश - एंबुलेंस का निर्धारित किराया

कोविड-19 महामारी के दौरान एंबुलेंस और शव वाहन संचालक आमजन से अब मनमाना किराये नहीं वसूल सकेंगे. इसके लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किया है.

Jaipur news, rajasthan Transport commissioner
एंबुलेंस चालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा
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Published : Apr 27, 2021, 4:10 PM IST

जयपुर. कोविड-19 महामारी के दौरान एंबुलेंस और शव वाहन संचालक आमजन से अब मनमाना किराये नहीं वसूल सकेंगे. इसके लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किया है. इसके तहत अब पूरे प्रदेश में एंबुलेंस और शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया है. अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रुपए किराया होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल है. इसके अलावा कोविड मरीज और शव को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट और सैनिटाइजेशन के लिए 350 रुपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे. परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि आमजन को सुलभ एवं सस्ती एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

एंबुलेंस चालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा

यह भी पढ़ें- चिकित्सा मंत्री का दावा- अप्रैल महीने में 81,964 रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए गए

कोविड-19 से निपटने के प्रबंधन और विकट परिस्थितियों में आमजन को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है. यह आदेश पूर्व में प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किए गये हैं.

10 किलोमीटर के बाद किराए निर्धारित

सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया है. इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है. वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा.

इस तरह से लगेगा किराया

परिवहन आयुक्त ने बताया कि एंबुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी. उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किमी की यात्रा करता है, तो कुल 50 किमी-10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2 = कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी. देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रुपए होगा.

रात में भी दिन के समान ही होगा किराया

आयुक्त ने बताया कि यह दर गणना 91 रुपये प्रति लीटर डीजल मानकर की है. इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी. वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा.

जयपुर. कोविड-19 महामारी के दौरान एंबुलेंस और शव वाहन संचालक आमजन से अब मनमाना किराये नहीं वसूल सकेंगे. इसके लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किया है. इसके तहत अब पूरे प्रदेश में एंबुलेंस और शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया है. अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रुपए किराया होगा, जिसमें वाहन का आना-जाना शामिल है. इसके अलावा कोविड मरीज और शव को लाने-ले-जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट और सैनिटाइजेशन के लिए 350 रुपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे. परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि आमजन को सुलभ एवं सस्ती एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

एंबुलेंस चालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा

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कोविड-19 से निपटने के प्रबंधन और विकट परिस्थितियों में आमजन को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है. यह आदेश पूर्व में प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी किए गये हैं.

10 किलोमीटर के बाद किराए निर्धारित

सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया है. इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है. वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा.

इस तरह से लगेगा किराया

परिवहन आयुक्त ने बताया कि एंबुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी. उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किमी की यात्रा करता है, तो कुल 50 किमी-10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2 = कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी. देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रुपए होगा.

रात में भी दिन के समान ही होगा किराया

आयुक्त ने बताया कि यह दर गणना 91 रुपये प्रति लीटर डीजल मानकर की है. इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी. वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा.

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