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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना - जयपुर न्यूज

जयपुर में सोमवार को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा को दस साल की सजा सुनाई है.

district court, जिला न्यायालय
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Published : Aug 19, 2019, 10:00 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला न्यायालय

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रकरण में सोडाला थाना इलाका निवासी पीड़ित के पिता ने 25 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को लेकर खरीदारी के लिए गया था. जब वापस लौटा तो दूसरी बेटी गायब मिली.

पढे़ं- मेड़ता रोड से बाईपास चलेगी लीलण एक्सप्रेस, 1 दिसंबर से होंगे बदलाव

इस पर सबसे छोटी बेटी ने कहा कि आरोपी जितेंद्र दूसरी बेटी को ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 नवंबर 2016 को जोधपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रकरण में सोडाला थाना इलाका निवासी पीड़ित के पिता ने 25 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को लेकर खरीदारी के लिए गया था. जब वापस लौटा तो दूसरी बेटी गायब मिली.

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इस पर सबसे छोटी बेटी ने कहा कि आरोपी जितेंद्र दूसरी बेटी को ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 नवंबर 2016 को जोधपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रकरण में सोडाला थाना इलाका निवासी पीडिता के पिता ने 25 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह अपनी पत्नी और बडी बेटी को लेकर खरीदारी के लिए गया था। जब वापस लौटा तो दूसरी बेटी गायब मिली। इस पर सबसे छोटी बेटी ने कहा कि आरोपी दूसरी बेटी को ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 नवंबर 2016 को जोधपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। दुष्कर्म के चलते पीडिता गर्भवती भी हो गई थी।Conclusion:
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