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बर्खास्त डीएसपी हीरालाल सैनी को मिली जमानत - Hiralal Saini Constable Video Case

अश्लील वायरल वीडियो मामले में बर्खास्त डीएसपी हीरालाल सैनी को जमानत मिल गई है. आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हीरालाल सैनी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.

DSP Hiralal Saini, Jaipur news
हीरालाल सैनी को मिली जमानत
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Published : Oct 28, 2021, 3:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने बर्खास्त आरपीएस हीरालाल सैनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. इससे पहले आरोपी महिला कांस्टेबल को भी जमानत मिल चुकी है.

महिला कांस्टेबल से मिलकर उसके छह साल के बच्चे के साथ स्वीमिंग पूल में अश्लीलता करने के मामले में आरपीएस हीरालाल सैनी को बर्खास्त कर दिया था. जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण में उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है. इसके साथ ही सह आरोपी महिला कांस्टेबल को जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. वहीं प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा की आरोपी ने महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर एक अबोध बालक को अश्लीलता में शामिल किया है. उनके इस कृत्य से पुलिस ओर राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें. Viral Video Of Hiralal: पुष्कर में '10 जुलाई' को बनी थी 'Dirty Picture', 17 दिन बाद खुली पोल!

दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्यावर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के दो अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. दोनों आरोपी स्वीमिंग पूल में महिला कांस्टेबल के छह साल के बच्चे को भी इस कृत्य में शामिल कर रहे थे. वीडियो वायरल होने के वाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 9 सितंबर को हीरालाल और 12 सितंबर को महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस मुख्यालय आरोपियों को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने बर्खास्त आरपीएस हीरालाल सैनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. इससे पहले आरोपी महिला कांस्टेबल को भी जमानत मिल चुकी है.

महिला कांस्टेबल से मिलकर उसके छह साल के बच्चे के साथ स्वीमिंग पूल में अश्लीलता करने के मामले में आरपीएस हीरालाल सैनी को बर्खास्त कर दिया था. जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण में उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है. इसके साथ ही सह आरोपी महिला कांस्टेबल को जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. वहीं प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा की आरोपी ने महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर एक अबोध बालक को अश्लीलता में शामिल किया है. उनके इस कृत्य से पुलिस ओर राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों ब्यावर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के दो अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. दोनों आरोपी स्वीमिंग पूल में महिला कांस्टेबल के छह साल के बच्चे को भी इस कृत्य में शामिल कर रहे थे. वीडियो वायरल होने के वाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 9 सितंबर को हीरालाल और 12 सितंबर को महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था. वहीं पुलिस मुख्यालय आरोपियों को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है.

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