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अयोध्या पर मध्यस्थता के लिए SC ने बनाया पैनल...जज..खलीफुल्लाह करेंगे अध्यक्षता

अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के भूमि विवाद में आज मध्यस्थता के विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक हफ्ते में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश दिया है

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Published : Mar 8, 2019, 2:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट और राम जन्म भूमि

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या विवाद के अपने फैसले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल भी गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस इब्राहीम खलीफुल्लाह करेंगे. इस पैनल में उनके साथ श्रीश्री रविंशंकर और श्रीराम पंचु भी होंगे. मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी. जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चार हफ्ते में देनी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रिपोर्टिंग करने से भी मना किया है

बता दें कि इससे पहले यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सहित हिंदू पक्षकारों ने अदालत के प्रस्ताव का विरोध किया था.


जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या विवाद के अपने फैसले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल भी गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस इब्राहीम खलीफुल्लाह करेंगे. इस पैनल में उनके साथ श्रीश्री रविंशंकर और श्रीराम पंचु भी होंगे. मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी. जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चार हफ्ते में देनी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रिपोर्टिंग करने से भी मना किया है

बता दें कि इससे पहले यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सहित हिंदू पक्षकारों ने अदालत के प्रस्ताव का विरोध किया था.


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अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के भूमि विवाद में आज मध्यस्थता के विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक हफ्ते में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश दिया है.





सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए एक पैनल भी गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता  जस्टिस इब्राहीम कलीफुल्लाह करेंगे. इस पैनल में उनके साथ श्रीश्री रविंशंकर और श्रीराम पंचु भी होंगे. मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी. जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को चार हफ्ते में देनी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रिपोर्टिंग करने से भी मना किया है.





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बता दें कि इससे पहले यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सहित हिंदू पक्षकारों ने अदालत के प्रस्ताव का विरोध किया था.


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