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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी हरी झंडी, राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे नए न्यायाधीश - Recruitment in Rajasthan High Court

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए 6 नए न्यायाधीशों के लिए नामों को मंजूरी दे दी है. 6 नए न्यायाधीशों में तीन नाम न्यायिक अधिकारी कोटे से है, जबकि तीन नाम वकील कोटे से तय किए गए हैं.

Supreme Court Collegium approved, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Sep 4, 2021, 6:56 AM IST

जयपुर. पिछले लंबे समय से न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहे राजस्थान हाईकोर्ट के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए 6 नए न्यायाधीशों के लिए नामों को मंजूरी दे दी है. 6 नए न्यायाधीशों में तीन नाम न्यायिक अधिकारी कोटे से है, जबकि तीन नाम वकील कोटे से तय किए गए हैं.

पढ़ें- हाईकोर्ट फैसला : नरेगा में तैनात संविदाकर्मियों को हटाने पर रोक, कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायिक अधिकारी कोटे से डीजे उमाशंकर व्यास, विनोद कुमार भारवानी और मदन गोपाल व्यास के नाम मंजूर किए गए हैं. वहीं, वकील कोटे से गणेश राम मीणा, सुदेश बंसल और अनूप ढंड के नाम तय किए हैं. कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को पूर्व में भेजे अधिवक्ता फरजंद अली के नाम पर पुनर्विचार कर एक बार फिर सरकार को भेजा गया है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट जज की नियुक्ति वारंट जारी किए जाएंगे.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत हैं, जबकि इनमें से 27 पद खाली चल रहे हैं. वहीं, नंवबर महीने तक दो न्यायाधीश और सेवानिवृत्त होने वाले हैं. हाईकोर्ट कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले 7 न्यायिक अधिकारियों सहित करीब 12 वकीलों के नाम सुप्रीम कोर्ट भेजे थे.

जयपुर. पिछले लंबे समय से न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहे राजस्थान हाईकोर्ट के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए 6 नए न्यायाधीशों के लिए नामों को मंजूरी दे दी है. 6 नए न्यायाधीशों में तीन नाम न्यायिक अधिकारी कोटे से है, जबकि तीन नाम वकील कोटे से तय किए गए हैं.

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न्यायिक अधिकारी कोटे से डीजे उमाशंकर व्यास, विनोद कुमार भारवानी और मदन गोपाल व्यास के नाम मंजूर किए गए हैं. वहीं, वकील कोटे से गणेश राम मीणा, सुदेश बंसल और अनूप ढंड के नाम तय किए हैं. कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को पूर्व में भेजे अधिवक्ता फरजंद अली के नाम पर पुनर्विचार कर एक बार फिर सरकार को भेजा गया है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट जज की नियुक्ति वारंट जारी किए जाएंगे.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत हैं, जबकि इनमें से 27 पद खाली चल रहे हैं. वहीं, नंवबर महीने तक दो न्यायाधीश और सेवानिवृत्त होने वाले हैं. हाईकोर्ट कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले 7 न्यायिक अधिकारियों सहित करीब 12 वकीलों के नाम सुप्रीम कोर्ट भेजे थे.

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