जयपुर. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से बाल दिवस के उपलक्ष्य में 7 से 14 नवंबर तक विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाएगा. इसमें विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रक्रियाधीन और अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले दस्तावेज युक्त सभी दावा प्रकरणों का सौ फीसदी निस्तारण किया जाएगा.
वर्तमान में निजी विद्यालयों, राजकीय या निजी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी ऐच्छिक आधार पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में प्रतिवर्ष कुल एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का बीमा किया जाता है.
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक आनन्द स्वरूप ने बताया कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और स्थायी क्षति की स्थिति में विद्यार्थियों के माता-पिता को आर्थिक संबल देने के लिए वर्ष 1996 से विभाग द्वारा ‘विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना’ का संचालन किया जा रहा है.
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राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 1 लाख रुपये बीमाधन देय है. राजकीय विद्यालयों के अलावा अन्य समस्त शिक्षण संस्थानों (निजी विद्यालयों, राजकीय या निजी महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों) में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में तीन श्रेणियां हैं. कक्षा नर्सरी से आठवीं तक 25 रुपए प्रीमियम दर पर बीमाधन 50 हजार रुपए, कक्षा 9 से 12 तक 50 रुपए प्रीमियम दर पर बीमाधन 1 लाख रुपए और उच्च कक्षाओं के लिए 100 रुपए प्रीमियम पर 2 लाख रुपये बीमाधन के लिए पॉलिसियां जारी की जा रही हैं.
इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग की ओर से समस्त जिला कलक्टरों, जिला परिषदों और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने के लिए आग्रह किया गया है. जिससे अधिकतम विद्यार्थी दुर्घटना बीमा प्रकरणों का निस्तारण हो सके. इसके अन्तर्गत अभिभावक एवं जन सामान्य लोगों को एकत्रित कर जानकारी दी जाएगी.