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विद्यार्थियों के बीमा संबंधी दावों के होंगे जल्द निस्तारण, जिला कलेक्टर ने मांगी जानकारी

राजधानी में लंबे समय से लंबित चल रहे विद्यार्थियों के बीमा सम्बन्धी मामलों का अब निपटारा किया जाएगा. इसके लिए सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीमा सम्बन्धी दस्तावेजों की जानकारी जिला कलेक्टर की ओर से मांगी गई है.

Jaipur news, जयपुर की खबर
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Published : Nov 24, 2019, 10:46 PM IST

जयपुर. राजधानी में लंबे समय से बकाया चल रहे विद्यार्थियों के बीमा सम्बन्धी मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा. इसके लिए सभी विद्यालयों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन दावों की जानकारी मांगी गई है. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने यह जानकारी मांगी है, ताकि प्राप्त होने वाले सभी दावों का सौ फीसदी निस्तारण किया जा सके.

विद्यार्थियों के बीमा संबंधी दावों के होंगे जल्द निस्तारण
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राएं बीमित हैं. इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से संचालित इस योजना में राष्ट्रीय विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अथवा किसी अन्य अंग की स्थाई क्षति के जोखिम का वहन किया जाता है.

पढ़ें- प्रदेश को नशा मुक्त करना हमारा पहला उद्देश्य : डॉ. रघु शर्मा

ऐसे में शत-प्रतिशत दावों के निस्तारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दावों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें उनके अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों के दुर्घटना के प्रकरणों के संबंध में निर्धारित दावा प्रपत्र दस्तावेजों के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के जिला कार्यालय में जल्द भेजने को कहा गया है. इस विभाग की ओर से 14 नवंबर 1996 से लगातार इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है.

पढ़ें- 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग साइकेटरिस्ट' का सांसद रामचरण बोहरा ने किया उद्घाटन

बता दें कि योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना में किसी विद्यार्थी की मृत्यु होने पर एक लाख रुपए और किसी अंग की पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी क्षति होने पर पॉलिसी के नियमानुसार विद्यार्थी के अभिभावक को भुगतान किया जाता है. साथ ही दुर्घटना के कारण विद्यार्थी के अस्पताल में 24 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहने पर इलाज के बिलों के आधार पर 5 हजार रुपए तक की राशि के पुनर्भरण का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है. बीमा सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इन दावों के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.

जयपुर. राजधानी में लंबे समय से बकाया चल रहे विद्यार्थियों के बीमा सम्बन्धी मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा. इसके लिए सभी विद्यालयों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन दावों की जानकारी मांगी गई है. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने यह जानकारी मांगी है, ताकि प्राप्त होने वाले सभी दावों का सौ फीसदी निस्तारण किया जा सके.

विद्यार्थियों के बीमा संबंधी दावों के होंगे जल्द निस्तारण
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राएं बीमित हैं. इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से संचालित इस योजना में राष्ट्रीय विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अथवा किसी अन्य अंग की स्थाई क्षति के जोखिम का वहन किया जाता है.

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ऐसे में शत-प्रतिशत दावों के निस्तारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दावों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें उनके अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों के दुर्घटना के प्रकरणों के संबंध में निर्धारित दावा प्रपत्र दस्तावेजों के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के जिला कार्यालय में जल्द भेजने को कहा गया है. इस विभाग की ओर से 14 नवंबर 1996 से लगातार इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है.

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बता दें कि योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना में किसी विद्यार्थी की मृत्यु होने पर एक लाख रुपए और किसी अंग की पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी क्षति होने पर पॉलिसी के नियमानुसार विद्यार्थी के अभिभावक को भुगतान किया जाता है. साथ ही दुर्घटना के कारण विद्यार्थी के अस्पताल में 24 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहने पर इलाज के बिलों के आधार पर 5 हजार रुपए तक की राशि के पुनर्भरण का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है. बीमा सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इन दावों के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.

Intro:जयपुर। लंबे समय से बकाया चल रहे विद्यार्थियों के बीमा सम्बन्धी मामलों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा। जिले में सभी विद्यालयों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन दावों की जानकारी मांगी गई है। जिला कलेक्टर जागरूप सिंह यादव ने यह जानकारी मांगी है ताकि प्राप्त होने वाले सभी दावों का सौ फीसदी निस्तारण किया जा सके।


Body:जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राएं बीमित हैं। राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में राष्ट्रीय विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अथवा किसी अन्य अंग की स्थाई क्षति के जोखिम का वहन किया जाता है। ऐसे शत-प्रतिशत दावों के निस्तारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दावों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें उनके अधीनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों के दुर्घटना के प्रकरणों के संबंध में निर्धारित दावा प्रपत्र दस्तावेजों के साथ बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के जिला कार्यालय में जल्द भेजने को कहा गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से 14 नवंबर 1996 से लगातार विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना की विद्यार्थी की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये तथा किसी अंग की पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी क्षति होने पर पॉलिसी के नियमानुसार विद्यार्थी के अभिभावक को भुगतान किया जाता है।
साथी दुर्घटना के कारण विद्यार्थी के अस्पताल में 24 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहने पर इलाज के बिलों के आधार पर 5 हजार रुपये तक की राशि के पुनर्भरण का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है। बाल दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रक्रिया दिन दावों तथा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले दावों के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।


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