ETV Bharat / city

चिकित्सक के तबादले पर रोक, विधायक सहित अन्य से मांगा जवाब

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजनीतिक द्वेषता के चलते शिशु रोग विशेषज्ञ के किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

author img

By

Published : Apr 13, 2021, 6:00 PM IST

Jaipur News,  Rajasthan News
चिकित्सक के तबादले पर रोक

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजनीतिक द्वेषता के चलते शिशु रोग विशेषज्ञ के किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश डॉ. जीवराज मीणा की अपील पर दिए.

पढ़ें- प्रेरणादायक: पीठ पर मां को लाद वैक्सीनेशन करवाने पहुंचा हनुमानगढ़ का 'श्रवण कुमार', कहा-जान है तो जहान

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी प्रतापगढ़ के मुंगणा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात था. गत 31 मार्च को उसका तबादला चित्तौडगढ़ के बेगूं में कर दिया गया. अपील में आरोप लगाया कि अपीलार्थी के ससुर नंदलाल मीणा बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं. वहीं, उसकी पत्नी के भाई ने विधायक रामलाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था.

ऐसे में राजनीतिक द्वेषता के चलते स्थानीय विधायक रामलाल मीणा ने उसका तबादला करवाया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए विधायक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हिंगोनिया गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण का मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के ग्राम भटेसरी स्थित हिंगोनिया गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रमुख खान सचिव, प्रमुख गृह सचिव, संभागीय आयुक्त, जेडीसी और पुलिस आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्रवण कुमार मीणा की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि हिंगोनिया गौशाला की इस जमीन पर अतिक्रमण कर खनन किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजनीतिक द्वेषता के चलते शिशु रोग विशेषज्ञ के किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश डॉ. जीवराज मीणा की अपील पर दिए.

पढ़ें- प्रेरणादायक: पीठ पर मां को लाद वैक्सीनेशन करवाने पहुंचा हनुमानगढ़ का 'श्रवण कुमार', कहा-जान है तो जहान

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी प्रतापगढ़ के मुंगणा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात था. गत 31 मार्च को उसका तबादला चित्तौडगढ़ के बेगूं में कर दिया गया. अपील में आरोप लगाया कि अपीलार्थी के ससुर नंदलाल मीणा बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं. वहीं, उसकी पत्नी के भाई ने विधायक रामलाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था.

ऐसे में राजनीतिक द्वेषता के चलते स्थानीय विधायक रामलाल मीणा ने उसका तबादला करवाया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए विधायक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हिंगोनिया गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण का मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के ग्राम भटेसरी स्थित हिंगोनिया गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रमुख खान सचिव, प्रमुख गृह सचिव, संभागीय आयुक्त, जेडीसी और पुलिस आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्रवण कुमार मीणा की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि हिंगोनिया गौशाला की इस जमीन पर अतिक्रमण कर खनन किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण की जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.