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जयपुरः करंट से बच्चे की मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, 19 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

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Published : Jul 15, 2021, 5:36 PM IST

जयपुर के मानसरोवर में पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग ने 4 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी 19 जुलाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं.

करंट से बच्चे की मौत, child dies due to current
बच्चे के मौत मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

जयपुर. मानसरोवर सेक्टर 42 स्थित नगर निगम के पास में करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस मामले में जयपुर नगर निगम ग्रेटर से 4 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी 19 जुलाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ेंः पूर्व महापौर अशोक लाहोटी ने कार्यवाहक महापौर शील धाभाई के सामने क्यों लगाई गुहार, जाने यहां

आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने मीडिया में छपी इस घटना के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए प्रकरण में दिन चार बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है उसमें पहला है हाईमास्टर पोल के तार के संबंध में कॉलोनीवासियों की ओर से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

दूसरा हाईमास्टर पोल के तार कितने दिनों से खुला पढ़ा था, खुले तारों को नजर अंदाज क्यों किया गया. तीसरा उन्होंने कहा कि पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से क्या-क्या उपाय किए गए हैं. चौथा है कि पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसी अधिकारी/कर्मचारी की है तो वो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी आगामी तारीख पेशी पर आयोग में उपस्थित हो.

पढ़ेंः चित्तौड़गढ़ में लगातार दूसरे दिन गिरी आकाशीय बिजली, 1 महिला की मौत...4 घायल

गौरतलब है कि बुधवार देर रात हाईमास्टर पोल के तार की चपेट में आने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. इस पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, लेकिन यहां कई दिनों से तार खुला रहा. किसी भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ने इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई. कॉलोनी वासियों की ओर से कई बार इस संबंध में अवगत भी कराया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद अब राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है.

जयपुर. मानसरोवर सेक्टर 42 स्थित नगर निगम के पास में करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस मामले में जयपुर नगर निगम ग्रेटर से 4 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी 19 जुलाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने मीडिया में छपी इस घटना के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए प्रकरण में दिन चार बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है उसमें पहला है हाईमास्टर पोल के तार के संबंध में कॉलोनीवासियों की ओर से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

दूसरा हाईमास्टर पोल के तार कितने दिनों से खुला पढ़ा था, खुले तारों को नजर अंदाज क्यों किया गया. तीसरा उन्होंने कहा कि पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से क्या-क्या उपाय किए गए हैं. चौथा है कि पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसी अधिकारी/कर्मचारी की है तो वो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी आगामी तारीख पेशी पर आयोग में उपस्थित हो.

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गौरतलब है कि बुधवार देर रात हाईमास्टर पोल के तार की चपेट में आने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. इस पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, लेकिन यहां कई दिनों से तार खुला रहा. किसी भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ने इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई. कॉलोनी वासियों की ओर से कई बार इस संबंध में अवगत भी कराया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद अब राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है.

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