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राजस्थान : निगम चुनाव स्थगित करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची गहलोत सरकार

राजस्थान सरकार निगम चुनाव स्थगित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पेश की है. इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार
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Published : Oct 7, 2020, 7:16 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनावों की समय सीमा बढ़वाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पेश की गई है. इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

राज्य सरकार की ओर से एसएलपी में कहा गया है कि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के विकट हालात हैं. ऐसे में इन तीनों जगह के नगर निगमों में फिलहाल चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. यदि चुनाव कराए गए तो संक्रमण काफी ज्यादा फैल सकता है. ऐसे में इन जगह के नगर निगमों के चुनाव का स्थगित किया जाए.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट: चार्जशीट पर रोक, प्रमुख शिक्षा सचिव और निदेशक तलब

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 29 सितंबर को राज्य सरकार के चुनाव टालने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. इस प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए चुनाव कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कराने की मंजूरी मांगी थी.

हालांकि, हाईकोर्ट ने इससे पहले गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर गत 22 जुलाई को एक बार फिर चुनाव की तारीख बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने को कहा था.

जयपुर. राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनावों की समय सीमा बढ़वाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पेश की गई है. इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

राज्य सरकार की ओर से एसएलपी में कहा गया है कि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के विकट हालात हैं. ऐसे में इन तीनों जगह के नगर निगमों में फिलहाल चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. यदि चुनाव कराए गए तो संक्रमण काफी ज्यादा फैल सकता है. ऐसे में इन जगह के नगर निगमों के चुनाव का स्थगित किया जाए.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट: चार्जशीट पर रोक, प्रमुख शिक्षा सचिव और निदेशक तलब

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 29 सितंबर को राज्य सरकार के चुनाव टालने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. इस प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए चुनाव कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कराने की मंजूरी मांगी थी.

हालांकि, हाईकोर्ट ने इससे पहले गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर गत 22 जुलाई को एक बार फिर चुनाव की तारीख बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने को कहा था.

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