जयपुर. राजधानी की चारदीवारी यानि परकोटा इलाके में अब अवैध निर्माण करना आसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने परकोटे के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद हेरिटेज जयपुर के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज तैयार किए हैं. वहीं, अब जल्द अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
राज्य सरकार के स्तर पर बनाए गए हेरिटेज बिल्डिंग बायलॉज के तहत बिना मंजूरी के चारदीवारी में निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा. इस बायलॉज में बिल्डिंग की ऊंचाई और हेरिटेज स्वरूप को कायम रखने समेत अन्य प्रावधान तय किए गए हैं.
इस संबंध में चीफ टाउन प्लानर आरके विजयवर्गीय ने बताया कि वॉल सिटी हेरिटेज जोन प्रतिबंधित क्षेत्र है. जहां मेन रोड पर जी प्लस थ्री और इंटरनल रोड पर जी प्लस टू का ही निर्माण किया जा सकता है. चारदीवारी के अंदर इससे ऊंची इमारतें पूरी तरह अनाधिकृत है. इसके तहत नगर निगम ने प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज नियम बनाए हैं. उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई होगी.
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दरअसल, चारदीवारी इलाके में कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर रोक है. लेकिन नगर निगम की मिलीभगत के कारण अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. अब चारदीवारी इलाका विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है और तय समय अवधि के सूची में शामिल रहने के मानकों को पूरा नहीं किया गया, तो चारदीवारी इस सूची से बाहर भी हो सकती है.