ETV Bharat / city

शहरी क्षेत्र में संक्रमण का खतरा अधिक, ऐसे में मतदाता CORONA गाइडलाइन की पालना करें- श्याम सिंह राजपुरोहित - CORONA गाइडलाइन की पालना

नगर निगम चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग श्याम सिंह राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी से की बातचीत, State Election Commission talks to ETV
राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी से की बातचीत
author img

By

Published : Oct 25, 2020, 8:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश की 6 नवगठित नगर निगमों के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव चिन्ह के आवंटन के साथ ही अब उम्मीदवार भी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी भारत के माध्यम से सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं से अपील की है कि वह कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ चुनाव संपन्न कराएं. क्योंकि शहरी क्षेत्र में संक्रमण का ज्यादा खतरा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी से की बातचीत

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि नामावपसी का समय खत्म होने के बाद 2 हजार 238 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं. इन उम्मीदवारों को आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं. 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नंवबर से नियमित कामकाज होगा शुरू

इस गाइडलाइन की पालना करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों के साथ मतदाताओं की भी है. आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हुए है. उसमें जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा के जवान औरमतदाताओं ने समझदारी और सूझबूझ के साथ कोरोना वायरस की पालना की, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी सभी मिलकर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना करेंगे.

श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि आयोग की तरफ से सबके लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी हुई है, फिर चाहे मतदाता हो उम्मीदवार हो या फिर कर्मचारी सभी के लिए प्रथक गाइडलाइन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं. आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण के 560 वार्डों के लिए 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी कर दी गई थी.

इसके साथ ही कोरोना वायरस के चलते सभी प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में होने वाले चुनाव में कोरोना वायरस से ग्रसित मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा. आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त आयोग के समर्थन आने वाली सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन वार्डों के लिए मतदान होना निश्चित है. उन वार्डों में मतदान से 1 दिन पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी और नियुक्त नोडल स्वस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना, अधिकारी संबंधी मतदान दलों को उपलब्ध कराएगा. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी वार्ड की सीमा क्षेत्र में ही है, तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी पॉजिटिव रिपोर्ट आए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करेगा कि उस वक्त कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदान सूची में नाम और नामांकन प्राप्त करेगा.

यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है, तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर और उसे सूचित करेगा. ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अंत में कराया जाएगा. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल निर्देशन और संबंध में नियुक्त सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान केंद्र आएगा. मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के समय ग्लब्स पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों की अनुपाना करेंगे.

स्वास्थ्य कर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति के मतदान सूची में नाम क्रम से अवगत कराएगा. साथ ही मतदान केंद्र पर आने के बाद उसकी पहचान के लिए पीपीई किट और मास्क नहीं हटवाया जाएगा. कोरोना पॉजिटिव लोगों की उंगली पर अमिट स्याही लगाए जाने और मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी. कोरोना पॉजिटव मतदाता अगर मतदान करने के लिए लाया जाता है, तो उस वक्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सबसे अंत मे लाया जाएगा.

शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल या अन्य तत्सम में प्रभारी विधि या नियम के अंतर्गत यदि ऐसा कोई कोविड-19 रिपोर्ट किया गया. जो व्यक्ति सरकारी प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में है और से वहां से नहीं हटाया जा सकता है, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा.

पढ़ेंः जयपुर ACB की कार्रवाई, MNIT के असिस्टेंट रजिस्ट्रार और JEN 49 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

मतदान केंद्र पर यह सुविधा रहेगी मौजूद

  • मतदान केंद्र पर हाथ धोने के लिए पानी-साबुन के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी. साथ ही मतदाता केंद्र पर दो गज की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा.
  • महिला मतदाताओं को मतदान के दौरान घूंघट में भी मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा
  • प्रचार के दौरान प्रत्याशी किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा, पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ खड़े नहीं होंगे
  • किसी तरह के चुनाव साम्रगी से प्रचार नहीं करेगा
  • सभी को हमेशा मास्क लगाना और दो गज की दूरी रखना जरूरी है
  • कोरोना पॉजिटिव मतदाता और प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी

आयोग के सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शहरी चुनाव में संक्रमण का खतरा ज्यादा है. ऐसे में सभी को सतर्क भी रहना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले पर सख्ती से करवाई के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को दिए हुए है. इसके साथ निर्वाचन आयोग भी अलग-अलग माध्यम से नजर बनाए हुए है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन होने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. प्रदेश की 6 नवगठित नगर निगमों के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव चिन्ह के आवंटन के साथ ही अब उम्मीदवार भी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी भारत के माध्यम से सभी उम्मीदवारों और मतदाताओं से अपील की है कि वह कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ चुनाव संपन्न कराएं. क्योंकि शहरी क्षेत्र में संक्रमण का ज्यादा खतरा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने ईटीवी से की बातचीत

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि नामावपसी का समय खत्म होने के बाद 2 हजार 238 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं. इन उम्मीदवारों को आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं. 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नंवबर से नियमित कामकाज होगा शुरू

इस गाइडलाइन की पालना करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों के साथ मतदाताओं की भी है. आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हुए है. उसमें जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा के जवान औरमतदाताओं ने समझदारी और सूझबूझ के साथ कोरोना वायरस की पालना की, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी सभी मिलकर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना करेंगे.

श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि आयोग की तरफ से सबके लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी हुई है, फिर चाहे मतदाता हो उम्मीदवार हो या फिर कर्मचारी सभी के लिए प्रथक गाइडलाइन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं. आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण के 560 वार्डों के लिए 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी कर दी गई थी.

इसके साथ ही कोरोना वायरस के चलते सभी प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में होने वाले चुनाव में कोरोना वायरस से ग्रसित मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा. आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त आयोग के समर्थन आने वाली सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन वार्डों के लिए मतदान होना निश्चित है. उन वार्डों में मतदान से 1 दिन पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी और नियुक्त नोडल स्वस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना, अधिकारी संबंधी मतदान दलों को उपलब्ध कराएगा. यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी वार्ड की सीमा क्षेत्र में ही है, तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी पॉजिटिव रिपोर्ट आए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करेगा कि उस वक्त कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदान सूची में नाम और नामांकन प्राप्त करेगा.

यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है, तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर और उसे सूचित करेगा. ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अंत में कराया जाएगा. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल निर्देशन और संबंध में नियुक्त सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान केंद्र आएगा. मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के समय ग्लब्स पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों की अनुपाना करेंगे.

स्वास्थ्य कर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति के मतदान सूची में नाम क्रम से अवगत कराएगा. साथ ही मतदान केंद्र पर आने के बाद उसकी पहचान के लिए पीपीई किट और मास्क नहीं हटवाया जाएगा. कोरोना पॉजिटिव लोगों की उंगली पर अमिट स्याही लगाए जाने और मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी. कोरोना पॉजिटव मतदाता अगर मतदान करने के लिए लाया जाता है, तो उस वक्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सबसे अंत मे लाया जाएगा.

शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल या अन्य तत्सम में प्रभारी विधि या नियम के अंतर्गत यदि ऐसा कोई कोविड-19 रिपोर्ट किया गया. जो व्यक्ति सरकारी प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में है और से वहां से नहीं हटाया जा सकता है, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा.

पढ़ेंः जयपुर ACB की कार्रवाई, MNIT के असिस्टेंट रजिस्ट्रार और JEN 49 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

मतदान केंद्र पर यह सुविधा रहेगी मौजूद

  • मतदान केंद्र पर हाथ धोने के लिए पानी-साबुन के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी. साथ ही मतदाता केंद्र पर दो गज की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा.
  • महिला मतदाताओं को मतदान के दौरान घूंघट में भी मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा
  • प्रचार के दौरान प्रत्याशी किसी तरह का जुलूस नहीं निकालेगा, पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ खड़े नहीं होंगे
  • किसी तरह के चुनाव साम्रगी से प्रचार नहीं करेगा
  • सभी को हमेशा मास्क लगाना और दो गज की दूरी रखना जरूरी है
  • कोरोना पॉजिटिव मतदाता और प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी

आयोग के सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शहरी चुनाव में संक्रमण का खतरा ज्यादा है. ऐसे में सभी को सतर्क भी रहना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले पर सख्ती से करवाई के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को दिए हुए है. इसके साथ निर्वाचन आयोग भी अलग-अलग माध्यम से नजर बनाए हुए है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन होने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.