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अलवर और धौलपुर में कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर प्रतिबंध, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

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Published : Sep 28, 2021, 6:29 PM IST

जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा के बाद अलवर और धौलपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत दोनों ही जिलों में अफसरों और कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थान पर प्रतिबंध रहेगा.

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राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

जयपुर. अलवर और धौलपुर जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आचार संहिता को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आचार संहिता और स्थानातंरण के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर किए हैं. इन जिलों में नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. दोनों जिलों में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर भी प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ें: उपचुनाव में कांग्रेस अपने काम के बूते जनता के बीच जाएगी, राजस्थान में गहलोत ही रहेंगे CM : भंवर सिंह भाटी

आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलवर एवं धौलपुर में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग की वेबसाइट पर 27 सितंबर 2021 को सांय 6 बजे तक अपलोड कर दिए गए हैं. उनकी अनुपालना में अलवर एवं धौलपुर जिले में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को 3 अक्टूबर तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो.

पढ़ें: राजस्थान में बदलाव का ब्लू प्रिंट- गहलोत दिल्ली में करेंगे आलाकमान से मुलाकात, पायलट भी भर सकते हैं उड़ान

निर्देशों के अनुसार सभी विभाग यह सुनिश्चित करे कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि में ऐसे स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाए. इनमें उन आदेशों को आचार संहिता अवधि की समाप्ति के बाद से प्रभावी होने संबंधी शर्त का अंकन हो. यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक हो तो इसके लिए पूर्वानुमति ली जाए.

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे.

जयपुर. अलवर और धौलपुर जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आचार संहिता को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आचार संहिता और स्थानातंरण के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर किए हैं. इन जिलों में नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. दोनों जिलों में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलवर एवं धौलपुर में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग की वेबसाइट पर 27 सितंबर 2021 को सांय 6 बजे तक अपलोड कर दिए गए हैं. उनकी अनुपालना में अलवर एवं धौलपुर जिले में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को 3 अक्टूबर तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो.

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निर्देशों के अनुसार सभी विभाग यह सुनिश्चित करे कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि में ऐसे स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाए. इनमें उन आदेशों को आचार संहिता अवधि की समाप्ति के बाद से प्रभावी होने संबंधी शर्त का अंकन हो. यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक हो तो इसके लिए पूर्वानुमति ली जाए.

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे.

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