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होली पर मनचलों को जवाब देने के लिए बालिकाओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

होली के त्यौहार को देखते हुए जयपुर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को मनचलों से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस की विशेष ट्रेनिंग दी गई है. अक्सर यह देखा जाता है कि होली के त्यौहार की आड़ में मनचले महिलाओं और बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. जिसके चलते महिलाएं होली के त्यौहार के दिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं.

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Published : Mar 5, 2020, 11:42 PM IST

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सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

जयपुर. शहर में महिलाएं होली के त्योहार का आनंद ले सकें और मनचलों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इसके लिए जयपुर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की विशेष ट्रेनिंग महिलाओं और बालिकाओं को दी गई है. साथ ही एडिशनल डीसीपी ने मनचलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

बालिकाओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि होली के त्यौहार पर मनचले 'बुरा ना मानो होली है' कहते हुए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. ऐसे में मनचलों से निपटने के लिए विभिन्न स्कूली और कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है.

पढ़ेंः जयपुर: 'ऑपरेशन क्लीन हाईवे' के तहत टैंकर से तेल चुराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की

इसके साथ ही जयपुर पुलिस ने मनचलों को चेतावनी देते हुए भी कहा है कि यदि वह जबरन किसी महिला या बालिका के ऊपर रंग डालते हैं या फिर फब्तियां कसते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा. जिसके तहत मनचलों को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही नाबालिग बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पोक्सो एक्ट के तहत मनचलों के खिलाफ जयपुर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. शहर में महिलाएं होली के त्योहार का आनंद ले सकें और मनचलों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इसके लिए जयपुर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की विशेष ट्रेनिंग महिलाओं और बालिकाओं को दी गई है. साथ ही एडिशनल डीसीपी ने मनचलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

बालिकाओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि होली के त्यौहार पर मनचले 'बुरा ना मानो होली है' कहते हुए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. ऐसे में मनचलों से निपटने के लिए विभिन्न स्कूली और कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है.

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इसके साथ ही जयपुर पुलिस ने मनचलों को चेतावनी देते हुए भी कहा है कि यदि वह जबरन किसी महिला या बालिका के ऊपर रंग डालते हैं या फिर फब्तियां कसते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा. जिसके तहत मनचलों को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही नाबालिग बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पोक्सो एक्ट के तहत मनचलों के खिलाफ जयपुर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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