जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान नियमों के विपरीत जाकर खाटू श्याम जी मंदिर को खोल कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, सीकर कलेक्टर, एसपी और दातारामगढ़ एसडीओ सहित मंदिर कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश अमित वशिष्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता आशीष शर्मा उपाध्याय ने अदालत को बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र और राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं.
इसके चलते धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद भी खाटू श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंदिर को खोला और कुछ भक्तों से रुपये लेकर उन्हें मंदिर के दर्शन करवाएं. इस घटना को लेकर गत दिनों वीडियो भी वायरल हुआ था.
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जिसमें कुछ लोग मास्क पहन कर मंदिर में दर्शन कर रहे थे. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर विश्वास जताते हुए उसका पूरा पालन किया है.
इसके बावजूद मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए न केवल नियमों की अवहेलना की, बल्कि लोगों की जान को भी जोखिम में डाला. याचिका में कहा गया कि संक्रमण काल मे नियमों के विपरीत जाकर मंदिर खोलने पर मंदिर कमेटी के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
वहीं मंदिर परिसर को सैनिटाइज करते हुए भविष्य में मंदिर विधिवत खोलने की स्थिति में हर भक्त का कोविड टेस्ट अनिवार्य किया जाना चाहिए. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.