ETV Bharat / city

COVID-19 : जयपुर में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर चलाया जाएगा अभियोग

जयपुर की सभी राजस्व सीमाओं (पुलिस आयुक्तालय के अलावा) में 31 मार्च की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा.

धारा 144 लागू, Jaipur news
जयपुर में 31 मार्च की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू
author img

By

Published : Apr 1, 2020, 9:16 AM IST

Updated : Apr 1, 2020, 10:32 AM IST

जयपुर. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर डाॅ.जोगाराम ने जयपुर की सभी राजस्व सीमाओं (पुलिस आयुक्तालय के अलावा) में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और लोगों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों में एकत्रित होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश मंगलवार को जारी किए हैं. गौरतलब है कि ये आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलन से रोकने के लिए जारी किया गया है.

जयपुर में 31 मार्च की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू

आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत राजकीय अनुमति स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ घूमने और जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है.

पढ़ें: Reality Check : ईटीवी भारत ने देखे शेल्टर होम के हालात, बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे लोग

आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. ये आदेश 31 मार्च को रात 12 बजे से लागू होगा और आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर में समस्त राजस्व सीमा में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) प्रभावी रहेगा.

आदेश में ये भी कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रकोप की स्थिति को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है. कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति भारत के अनेक प्रदेशों सहित राज्य में भी पाए गए हैं. ये वायरस जन समूह में मौजूद किसी संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आने पर स्वस्थ्य व्यक्ति को भी तेजी से संक्रमित कर सकता है.

जयपुर. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर डाॅ.जोगाराम ने जयपुर की सभी राजस्व सीमाओं (पुलिस आयुक्तालय के अलावा) में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और लोगों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों में एकत्रित होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश मंगलवार को जारी किए हैं. गौरतलब है कि ये आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलन से रोकने के लिए जारी किया गया है.

जयपुर में 31 मार्च की मध्यरात्रि से धारा 144 लागू

आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत राजकीय अनुमति स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ घूमने और जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है.

पढ़ें: Reality Check : ईटीवी भारत ने देखे शेल्टर होम के हालात, बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे लोग

आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. ये आदेश 31 मार्च को रात 12 बजे से लागू होगा और आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर में समस्त राजस्व सीमा में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) प्रभावी रहेगा.

आदेश में ये भी कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रकोप की स्थिति को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है. कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति भारत के अनेक प्रदेशों सहित राज्य में भी पाए गए हैं. ये वायरस जन समूह में मौजूद किसी संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आने पर स्वस्थ्य व्यक्ति को भी तेजी से संक्रमित कर सकता है.

Last Updated : Apr 1, 2020, 10:32 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.