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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की भी है जवाबदेही: शासन सचिव - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही निश्चित की गई है. साथी ही एक मार्च से रोडवेज बसों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाएगा. यह जानकारी खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दी.

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की भी है जवाबदेही
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Published : Feb 16, 2021, 9:51 PM IST

जयपुर. उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही निश्चित की गई है. साथी ही एक मार्च से रोडवेज बसों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाएगा. यह जानकारी खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दी.

पढे़ं: पायलट के करीबी वेद सोलंकी 19 फरवरी को करेंगे किसान महापंचायत...CM गहलोत और डोटासरा को भी न्योता

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष एवं कॉरपस फंड के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को नुकसान होने पर विक्रेता के साथ ही विनिर्माता एवं उत्पादक को भी जिम्मेदार बनाया हैं. उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. जैन ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आगामी 1 मार्च से रोडवेज की बसों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा.

बैठक में कॉलेज एवं स्कूलों में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए साल भर का आईईसी प्लान एवं समिति की बैठक निर्धारित अवधि में आयोजित करने के निर्देश दिये. उन्होंने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पर्वतन) नियम 2011 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011 का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए.

शासन सचिव ने कहा कि आगामी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सेमिनार एवं संगोष्ठी आयोजित की जाएंगी. जिसमें नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के बारे में जानकारी दी जाएगी. कार्यक्रम का फेसबुक पेज एवं यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा.

जयपुर. उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही निश्चित की गई है. साथी ही एक मार्च से रोडवेज बसों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाएगा. यह जानकारी खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने दी.

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उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष एवं कॉरपस फंड के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को नुकसान होने पर विक्रेता के साथ ही विनिर्माता एवं उत्पादक को भी जिम्मेदार बनाया हैं. उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. जैन ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आगामी 1 मार्च से रोडवेज की बसों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा.

बैठक में कॉलेज एवं स्कूलों में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी चर्चा की गई. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए साल भर का आईईसी प्लान एवं समिति की बैठक निर्धारित अवधि में आयोजित करने के निर्देश दिये. उन्होंने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पर्वतन) नियम 2011 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम 2011 का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए.

शासन सचिव ने कहा कि आगामी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सेमिनार एवं संगोष्ठी आयोजित की जाएंगी. जिसमें नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के बारे में जानकारी दी जाएगी. कार्यक्रम का फेसबुक पेज एवं यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा.

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