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राजस्थान में सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में आरोपी संजय जैन ने वॉयस सैंपल देने से किया इनकार - राजस्थान पॉलिटिकल न्यूज

राजस्थान में सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े और लीक हुए ऑडियो टेप मामले में आरोपी संजय जैन ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है.

संजय जैन, MLA horse-trading case
संजय जैन
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Published : Jul 26, 2021, 7:21 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े और लीक हुए ऑडियो टेप मामले में आरोपी संजय जैन ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है. प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी संजय जैन अपने अधिवक्ता के साथ अदालत मेंं पेश हुआ.

बता दें, आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे राजनीतिक कारणों के चलते फंसाया जा रहा है. उसे आशंका है कि जांच एजेंसी उसके वॉयस सैंपल का गलत उपयोग कर सकती है. इसके अलावा प्रकरण एसीबी कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार भी एसीबी कोर्ट को ही है, इसलिए वह वॉयस सैंपल नहीं देना चाहता.

इस पर अदालत ने कहा कि उनका इनकार ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ जा सकता है. एसओजी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में अनुसंधान के लिए वॉयस सैंपल की जरूरत बताई थी.

यह भी पढ़ेंः मंत्रिमंडल पर माकन की चर्चा से पहले सियासी हलकों की फिजा गर्म, क्या इस विस्तार में मिलेगा राजस्थान को पूर्णकालिक वित्त मंत्री !

बता दें, पिछले वर्ष जुलाई महीने में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत की गई थी. आरोप है कि क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है.

ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था. वहीं, बाद में क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की गई, जबकि दूसरी ओर समान मामले में एसीबी ने गजेन्द्र सिंह, विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े और लीक हुए ऑडियो टेप मामले में आरोपी संजय जैन ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है. प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी संजय जैन अपने अधिवक्ता के साथ अदालत मेंं पेश हुआ.

बता दें, आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे राजनीतिक कारणों के चलते फंसाया जा रहा है. उसे आशंका है कि जांच एजेंसी उसके वॉयस सैंपल का गलत उपयोग कर सकती है. इसके अलावा प्रकरण एसीबी कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार भी एसीबी कोर्ट को ही है, इसलिए वह वॉयस सैंपल नहीं देना चाहता.

इस पर अदालत ने कहा कि उनका इनकार ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ जा सकता है. एसओजी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में अनुसंधान के लिए वॉयस सैंपल की जरूरत बताई थी.

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बता दें, पिछले वर्ष जुलाई महीने में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत की गई थी. आरोप है कि क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है.

ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था. वहीं, बाद में क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की गई, जबकि दूसरी ओर समान मामले में एसीबी ने गजेन्द्र सिंह, विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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