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राजभवन का स्पष्टीकरण: किसानों की जमीन नीलामी से जुड़ा रोडा एक्ट संशोधन विधेयक राजभवन नहीं आया...

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Published : Jan 24, 2022, 4:37 PM IST

Updated : Jan 24, 2022, 6:25 PM IST

किसानों की जमीन नीलामी को लेकर हो रही सियासत के बीच गहलोत सरकार ने राजभवन में रोडा एक्ट संशोधन विधेयक भेजने की बात कही थी (auction of farmers land Rajasthan). गहलोत ने कहा था कि विधेयक का अनुमोदन नहीं होने के कारण नीलामी हुई लेकिन राजभवन ने कहा कि उनके पास इससे संबंधित कोई विधेयक नहीं आया है.

Roda Act Amendment bill, Gehlot on auction of farmers land
रोडा एक्ट संशोधन विधेयक

जयपुर. प्रदेश में किसान कर्ज माफी और किसानों की जमीन नीलामी के मामले में सियासत चल रही है. इसी बीच राजभवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर राजभवन में रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक नहीं आया और ना ही राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर इसे अनुमोदन के लिए भेजा गया.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Gehlot on auction of farmers land) ने किसानों की जमीन नीलामी से जुड़े राजनीतिक विवाद के बीच एक ट्वीट किया था (auction of farmers land Rajasthan). जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक किसानों की जमीन नीलामी रोकने के लिए विधानसभा में रोडा एक्ट संशोधन विधेयक पास करके भेजा था लेकिन राज्यपाल की स्तर पर उसका अनुमोदन नहीं होने के कारण राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियां बनी. इसी मामले में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन का घेराव का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था. अब राजभवन की ओर से यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया, उसका कोई आधार नहीं है. मतलब इस प्रकार का कोई भी विधेयक पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से राजभवन में नहीं भेजा गया (Rajasthan Rajbhawan on Roda Act Amendment bill) .

यह भी पढ़ें. रोडा एक्ट का रोड़ा खत्म हो: किसान जमीन नीलामी पर सीएम गहलोत का पलटवार... बिल केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, उसे लागू कराएं

राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई. राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.

क्या कहा था सीएम ने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर लिखा कि 5 एकड़ तक की कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का संशोधन विधेयक विधानसभा में पास होने की बात लिखी थी लेकिन राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका. सीएम ने यह भी लिखा कि आशा करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को जल्द अनुमति मिलेगी. इससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.

जयपुर. प्रदेश में किसान कर्ज माफी और किसानों की जमीन नीलामी के मामले में सियासत चल रही है. इसी बीच राजभवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर राजभवन में रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक नहीं आया और ना ही राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर इसे अनुमोदन के लिए भेजा गया.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Gehlot on auction of farmers land) ने किसानों की जमीन नीलामी से जुड़े राजनीतिक विवाद के बीच एक ट्वीट किया था (auction of farmers land Rajasthan). जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक किसानों की जमीन नीलामी रोकने के लिए विधानसभा में रोडा एक्ट संशोधन विधेयक पास करके भेजा था लेकिन राज्यपाल की स्तर पर उसका अनुमोदन नहीं होने के कारण राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियां बनी. इसी मामले में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन का घेराव का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था. अब राजभवन की ओर से यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया, उसका कोई आधार नहीं है. मतलब इस प्रकार का कोई भी विधेयक पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से राजभवन में नहीं भेजा गया (Rajasthan Rajbhawan on Roda Act Amendment bill) .

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राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई. राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.

क्या कहा था सीएम ने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर लिखा कि 5 एकड़ तक की कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का संशोधन विधेयक विधानसभा में पास होने की बात लिखी थी लेकिन राज्यपाल महोदय की अनुमति न मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका. सीएम ने यह भी लिखा कि आशा करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को जल्द अनुमति मिलेगी. इससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.

Last Updated : Jan 24, 2022, 6:25 PM IST
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