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मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ रिविजन अर्जी पेश, आरोपी पार्षदों ने भी दायर की अर्जी - Hearing of revision applications in district court in Somya Gurjar case

ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ राज्य सरकार और प्रकरण के परिवादी यज्ञमित्र देव सिंह ने जिला अदालत में रिविजन अर्जी पेश की है. अदालत में छह अलग-अलग रिविजन अर्जियां पेश हुई (Revision application in district court in Somya Gurjar case) हैं. जिस पर अदालत 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

Revision application in district court in Somya Gurjar case
मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ रिविजन अर्जी
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Published : Apr 13, 2022, 8:56 PM IST

जयपुर. ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से अभद्रता से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में छह अलग-अलग रिविजन अर्जियां पेश हुई हैं. जिस पर अदालत 16 अप्रैल को सुनवाई (Hearing of revision applications in district court in Somya Gurjar case) करेगी. निचली अदालत की ओर से मामले में सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ राज्य सरकार और प्रकरण के परिवादी यज्ञमित्र देव सिंह ने रिविजन अर्जी पेश की है.

वहीं इसी आदेश से प्रकरण में आरोपी पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन पर आरोप तय करने के खिलाफ आरोपियों ने रिविजन अर्जी दायर कर चुनौती दी है. गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की. घटना के बाद राज्य सरकार ने सौम्या को मेयर पद से निलंबित कर दिया था. वहीं बाद में सौम्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका निलंबन बहाल हुआ था. जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने सौम्या सहित चारों पार्षदों के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

जयपुर. ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से अभद्रता से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में छह अलग-अलग रिविजन अर्जियां पेश हुई हैं. जिस पर अदालत 16 अप्रैल को सुनवाई (Hearing of revision applications in district court in Somya Gurjar case) करेगी. निचली अदालत की ओर से मामले में सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ राज्य सरकार और प्रकरण के परिवादी यज्ञमित्र देव सिंह ने रिविजन अर्जी पेश की है.

वहीं इसी आदेश से प्रकरण में आरोपी पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन पर आरोप तय करने के खिलाफ आरोपियों ने रिविजन अर्जी दायर कर चुनौती दी है. गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की. घटना के बाद राज्य सरकार ने सौम्या को मेयर पद से निलंबित कर दिया था. वहीं बाद में सौम्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका निलंबन बहाल हुआ था. जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने सौम्या सहित चारों पार्षदों के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

पढ़ें: Jaipur: ग्रेटर नगर निगम की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को SC से मिली अंतरिम राहत

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