जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में द्वितीय श्रेणी अध्यापक को नोशनल परिलाभ (Notional Benefit) के रूप में मिली एरियर राशि की वसूली पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश किशन दास स्वामी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 2013 की द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में हुआ था, जिसमें उसे वर्ष 2016 में नियुक्ति दी गई. जबकि कुछ अन्य अभ्यर्थियों को दो वर्ष पूर्व ही नियुक्ति दी जा चुकी थी. इस पर हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को वरिष्ठता देने के साथ ही एरियर का भुगतान करने को कहा था, जिसकी पालना में विभाग ने याचिकाकर्ता को एरियर का भुगतान भी कर दिया.
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वहीं अब विभाग इस राशि की रिकवरी कर रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.