जयपुर. अदालत ने आबकारी आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मयंक पूनिया की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि 2020-21 की आबकारी नीति में प्रावधान किया गया था कि शराब विक्रेता राज्य सरकार की ओर से तय सीमा तक स्थानीय बीयर और शराब आदि की अनिवार्य खरीद करेगा. इस नीति के आधार पर राज्य सरकार ने गत 6 अप्रैल को आदेश जारी कर हर स्थानीय बेवरेजेज का कम से कम पांच प्रतिशत खरीद करना अनिवार्य कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने यह प्रावधान वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत किया है. जबकि यह आबकारी नीति गत 31 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार का यह आदेश अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.