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हाईकोर्ट फैसला : स्थानीय शराब की खरीद अनिवार्य करने के आदेश पर रोक - High Court Liquor Purchase Case

राजस्थान हाईकोर्ट ने हर स्थानीय शराब की कम से कम पांच फीसदी खरीद को अनिवार्य करने के संबंध में गत 6 अप्रैल को जारी आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court hearing
स्थानीय शराब की खरीद अनिवार्य मामला
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Published : May 25, 2021, 9:52 PM IST

जयपुर. अदालत ने आबकारी आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मयंक पूनिया की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि 2020-21 की आबकारी नीति में प्रावधान किया गया था कि शराब विक्रेता राज्य सरकार की ओर से तय सीमा तक स्थानीय बीयर और शराब आदि की अनिवार्य खरीद करेगा. इस नीति के आधार पर राज्य सरकार ने गत 6 अप्रैल को आदेश जारी कर हर स्थानीय बेवरेजेज का कम से कम पांच प्रतिशत खरीद करना अनिवार्य कर दिया.

पढ़ें- Special: कोरोना की दूसरी लहर ने बिगाड़ा टूर एंड ट्रेवल्स उद्योग का गणित

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने यह प्रावधान वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत किया है. जबकि यह आबकारी नीति गत 31 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार का यह आदेश अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. अदालत ने आबकारी आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मयंक पूनिया की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि 2020-21 की आबकारी नीति में प्रावधान किया गया था कि शराब विक्रेता राज्य सरकार की ओर से तय सीमा तक स्थानीय बीयर और शराब आदि की अनिवार्य खरीद करेगा. इस नीति के आधार पर राज्य सरकार ने गत 6 अप्रैल को आदेश जारी कर हर स्थानीय बेवरेजेज का कम से कम पांच प्रतिशत खरीद करना अनिवार्य कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने यह प्रावधान वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत किया है. जबकि यह आबकारी नीति गत 31 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकार का यह आदेश अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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