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जयपुर: रेरा ने कसा शिकंजा, 350 आवासीय प्रोजेक्ट को नोटिस के बाद अब बुकिंग और बिक्री पर लगाई रोक

रेरा ने शिकंजा कस दिया है. बता दें कि रेरा के नियमों की पालना नहीं करना 350 आवासीय प्रोजेक्ट को भारी पड़ गया है. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो बिल्डर और डेवलपर नियम भूल गए और कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं देते हुए, निर्माण की हकीकत नहीं बताई है तो रेरा ने ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है.

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Published : Apr 3, 2021, 1:05 PM IST

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रेरा ने कसा शिकंजा

जयपुर. रेरा के नियमों की पालना नहीं करना 350 आवासीय प्रोजेक्ट को भारी पड़ गया है. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो बिल्डर और डेवलपर नियम भूल गए और कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं देते हुए, निर्माण की हकीकत नहीं बताई है तो रेरा ने ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है.

बता दें कि प्रदेश में लागू रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन के लिए जमा आवेदन पर प्रोजेक्ट पूरा होने की दर्शाई गई तिथि तक काम पूरा होना जरूरी है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हाल ही पड़ताल में सामने आया था कि तकरीबन 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनके पूरा होने की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन इन प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए ना तो संबंधित बिल्डर या डेवलपर ने अथॉरिटी में आवेदन किया और ना ही इन प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट पेश किया है, ऐसे में रेरा ने आगामी आदेश तक इनमें से करीब 350 आवासीय प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्डर फेल रहा तो प्रोजेक्ट उससे टेकओवर कर थर्ड पार्टी के जरिए पूरा कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: सहाड़ा उपचुनाव: बागी पितलिया की नाम वापसी से भाजपा की खिली बांछें, अब त्रिकोणीय हुआ मुकाबला

इसके साथ ही जिन आवासीय प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगाई गई है, उनमें अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग सभी शामिल है. इसके साथ ही इनमें से अब जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उन्हें कंपलीशन सर्टिफिकेट देना होगा, और बताना होगा कि तय मियाद में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं. वहीं जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं, उन्हें रेरा प्रावधान के तहत एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा. जो इसमें पेनल्टी और खरीदारों को राहत का प्रावधान है.

जयपुर. रेरा के नियमों की पालना नहीं करना 350 आवासीय प्रोजेक्ट को भारी पड़ गया है. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो बिल्डर और डेवलपर नियम भूल गए और कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं देते हुए, निर्माण की हकीकत नहीं बताई है तो रेरा ने ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है.

बता दें कि प्रदेश में लागू रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन के लिए जमा आवेदन पर प्रोजेक्ट पूरा होने की दर्शाई गई तिथि तक काम पूरा होना जरूरी है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हाल ही पड़ताल में सामने आया था कि तकरीबन 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनके पूरा होने की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन इन प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए ना तो संबंधित बिल्डर या डेवलपर ने अथॉरिटी में आवेदन किया और ना ही इन प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट पेश किया है, ऐसे में रेरा ने आगामी आदेश तक इनमें से करीब 350 आवासीय प्रोजेक्ट की बुकिंग और बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्डर फेल रहा तो प्रोजेक्ट उससे टेकओवर कर थर्ड पार्टी के जरिए पूरा कराया जाएगा.

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इसके साथ ही जिन आवासीय प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगाई गई है, उनमें अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग सभी शामिल है. इसके साथ ही इनमें से अब जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उन्हें कंपलीशन सर्टिफिकेट देना होगा, और बताना होगा कि तय मियाद में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं. वहीं जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं, उन्हें रेरा प्रावधान के तहत एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा. जो इसमें पेनल्टी और खरीदारों को राहत का प्रावधान है.

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