जयपुर. कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद पहली बार जयपुर परकोटा क्षेत्र में छूट दी गई है. लॉकडाउन 5.0 को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब जयपुर चारदीवारी क्षेत्र में भी लोगों को राहत दी गई है. पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि पिछले 2.5 महीने से बंद चारदीवारी के लोगों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है.
चारदीवारी क्षेत्र में 26 मार्च को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन 4.0 तक उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई थी. चारदीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट और बफर जोन में बांटा गया है. 23 कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. केवल बफर जोन में ही राहत दी गई है. बफर जोन में घनी आबादी और सकरी गलियों वाले बाजार बंद रहेंगे.
साथ ही पुरोहित जी का कटला, घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, दड़ा मार्केट और दूला हाउस बंद रहेंगे. सार्वजनिक परिवहन के साथ ही ऑटो रिक्शा भी बंद रहेंगे. फल, सब्जी और दूध को छोड़कर अन्य सामग्री बेचने वाले हाथ ठेले भी बंद रहेंगे. सैलून, स्पा और नाई की दुकानें भी बंद रखी गई हैं. इसके साथ ही जूस, चाय, चाट की दुकानें भी बंद रहेंगी.
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पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जून से जयपुर चारदीवारी को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा गया है. . कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी. वहीं पर बफर जोन में बाजार और दुकानें खोल दी जाएंगी. हालांकि बफर जोन में कुछ दुकानों पर अभी प्रतिबंध रहेगा. चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमित एक्टिव व्यक्तियों की उपलब्ध सूची के आधार पर कंटेनमेंट जोन के रूप में परकोटे में 23 अलग-अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है. इन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे.
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घनी आबादी और सकरी गलियों वाले बाजार भी पूर्णतया बंद रहेंगे. चारदीवारी क्षेत्र में सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साथ ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी. चारदीवारी क्षेत्र में फल, सब्जी और दूध को छोड़कर अन्य सामग्री बेचने वाले सभी हाथ खेलों पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही जूस, चाय, चाट भंडार, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी. परकोटा क्षेत्र में रोजाना कोरोना पॉजिटिव की अपडेट के आधार पर कंटेनमेंट और बफर जोन बदलते रहेंगे.
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संपूर्ण परकोटा क्षेत्र समेत जयपुर में रात्रि 9 से सुबह 5 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. बफर जोन में जो दुकानें और बाजार खोले जाएंगे, उनमें भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी. सभी दुकानों में मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी रहेगा. दुकानों में भी ग्राहकों की ज्यादा भीड़ नहीं होने दी जाएगी. छोटी दुकान में दो और बड़ी दुकानों में अधिकतम 5 ग्राहक एक साथ अंदर प्रवेश कर सकेंगे.