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RAT ने SI के 81 अतिरिक्त पद उपलब्ध मानकर पदोन्नति के आदेश दिए - राजस्थान पुलिस समाचार

पुलिस विभाग को राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने आदेश दिए हैं कि वह साल 2013-14 में एसआई के 81 अतिरिक्त पद उपलब्ध मानकर याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों को पदोन्नति बोर्ड गठित कर पदोन्नत करने की कार्रवाई करे. इसके साथ ही अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को पदावनत करने की कार्रवाई को भी गलत माना है.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, Rajasthan police News
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Jun 18, 2021, 8:35 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 9:50 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि वह साल 2013-14 में एसआई के 81 अतिरिक्त पद उपलब्ध मानकर याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों को पदोन्नति बोर्ड गठित कर पदोन्नत करने की कार्रवाई करे. इसके साथ ही अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को पदावनत करने की कार्रवाई को भी गलत माना है. अधिकरण के चैयरमेन रविशंकर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह और अन्य की अपीलों पर दिए.

अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अधिकरण को बताया कि पुलिस विभाग ने साल 2013-14 के लिए एसआई के खाली पदों की गणना नियमानुसार नहीं की. नियमानुसार जिस वर्ष की रिक्तियां हैं, उसे उसी साल की पदोन्नति से भरा जाएगा. इसके बावजूद विभाग ने पूर्व में तथाकथित गलतियों के सुधार के लिए इस साल की रिक्तियों को पूर्व में सालों में ही भर दिया. वहीं, अधिकरण में मामला आने पर विभाग ने साल 2012-13 की सूची को रिव्यू करते हुए याचिकाकर्ता एएसआई को पदावनत कर दिया. सुनवाई के दौरान अधिकरण ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा.

यह भी पढ़ेंः Satish Poonia ने रघु शर्मा को बताया बड़बोला, कहा- बन रहे शेखचिल्ली...Twitter को लेकर भी दिया ये बड़ा बयान

इस पर कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि विभाग ने रिक्तियों की गणना में गलती करते हुए याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से पदावनत किया है. इस पर अधिकरण ने एसआई के 81 पद अतिरिक्त मानते हुए याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नत करने के आदेश देते हुए उनकी पदावनती को गलत ठहराया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि वह साल 2013-14 में एसआई के 81 अतिरिक्त पद उपलब्ध मानकर याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों को पदोन्नति बोर्ड गठित कर पदोन्नत करने की कार्रवाई करे. इसके साथ ही अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को पदावनत करने की कार्रवाई को भी गलत माना है. अधिकरण के चैयरमेन रविशंकर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह और अन्य की अपीलों पर दिए.

अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अधिकरण को बताया कि पुलिस विभाग ने साल 2013-14 के लिए एसआई के खाली पदों की गणना नियमानुसार नहीं की. नियमानुसार जिस वर्ष की रिक्तियां हैं, उसे उसी साल की पदोन्नति से भरा जाएगा. इसके बावजूद विभाग ने पूर्व में तथाकथित गलतियों के सुधार के लिए इस साल की रिक्तियों को पूर्व में सालों में ही भर दिया. वहीं, अधिकरण में मामला आने पर विभाग ने साल 2012-13 की सूची को रिव्यू करते हुए याचिकाकर्ता एएसआई को पदावनत कर दिया. सुनवाई के दौरान अधिकरण ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा.

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इस पर कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि विभाग ने रिक्तियों की गणना में गलती करते हुए याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से पदावनत किया है. इस पर अधिकरण ने एसआई के 81 पद अतिरिक्त मानते हुए याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नत करने के आदेश देते हुए उनकी पदावनती को गलत ठहराया है.

Last Updated : Jun 18, 2021, 9:50 PM IST
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