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राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखाधिकारी का दो माह में दो बार तबादला करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखाधिकारी का दो माह में दो बार तबादला करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने बाद में किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राधेश्याम की अपील पर दिए.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal,  rcsat
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Jan 16, 2021, 7:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखाधिकारी का दो माह में दो बार तबादला करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने बाद में किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राधेश्याम की अपील पर दिए.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि अपीलार्थी का गत अक्टूबर माह में राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम से नादौती पंचायत समिति में किया गया था. वहीं दो माह के भीतर ही दिसंबर माह में उसका तबादला सैंपऊ के कोष कार्यालय में कर दिया. अपील में कहा गया कि कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र के तहत लेखाधिकारियों का चार साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकता.

पढ़ें: अलवर: मोबाइल शॉप में 50 लाख की लूट का मामला, भारत-नेपाल बॉर्डर से 3 आरोपी गिरफ्तार

इसके अलावा अपीलार्थी के तबादला आदेश में कारण भी नहीं बताया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखाधिकारी का दो माह में दो बार तबादला करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने बाद में किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राधेश्याम की अपील पर दिए.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि अपीलार्थी का गत अक्टूबर माह में राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम से नादौती पंचायत समिति में किया गया था. वहीं दो माह के भीतर ही दिसंबर माह में उसका तबादला सैंपऊ के कोष कार्यालय में कर दिया. अपील में कहा गया कि कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र के तहत लेखाधिकारियों का चार साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकता.

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इसके अलावा अपीलार्थी के तबादला आदेश में कारण भी नहीं बताया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है.

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