जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखाधिकारी का दो माह में दो बार तबादला करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अधिकरण ने बाद में किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राधेश्याम की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि अपीलार्थी का गत अक्टूबर माह में राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम से नादौती पंचायत समिति में किया गया था. वहीं दो माह के भीतर ही दिसंबर माह में उसका तबादला सैंपऊ के कोष कार्यालय में कर दिया. अपील में कहा गया कि कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र के तहत लेखाधिकारियों का चार साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकता.
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इसके अलावा अपीलार्थी के तबादला आदेश में कारण भी नहीं बताया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है.