जयपुर. प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर निर्दलीय विधायकों के हाल ही में मीडिया में आए उन बयानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है. जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया की वे अपना मत कांग्रेस के एजेंट को दिखाकर ही देंगे. राठौड़ ने पत्र में लिखा कि यदि ऐसा होता है तो यह चुनाव संचालन से जुड़े नियम के विरुद्ध होगा, ऐसे में इसकी अनुमति निर्वाचन अधिकारी ना दे.
राठौड़ ने अपने पत्र के जरिए निर्दलीय विधायकों की वोटिंग प्रक्रिया का मामला उठाया और कहा कि निर्दलीय विधायक किसी को दिखाकर अपना वोट नहीं डाल सकते. अगर ऐसा होता है तो इससे चुनाव की शुचिता भंग होगी. राठौड़ ने पत्र में लिखा कि वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के वोट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है.
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राठौड़ के अनुसार जिस तरह होटल JW मैरियट में कांग्रेस विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक रुके हुए हैं, इससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है. राठौड़ ने अपने पत्र में निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 42 के उप नियम 4 का भी जिक्र किया और कहा कि इसके तहत मात्र राजनीतिक दल के मतदाताओं की ओर से ही उसके राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को किसी व्यक्ति को मत दिया गया है, यह सत्यापित करने या दिखाया जाने का प्रावधान है.
जबकि निर्दलीय विधायक के लिए यह प्रावधान उपलब्ध नहीं है. राठौड़ ने लिखा कि यदि ऐसा कृत्य किया गया और इसकी अनुमति दी जाती है, तो संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया दूषित हो जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी अथवा निर्वाचन आयोग की होगी और यह आचरण सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रकरणों में परिभाषित विधि के अनुसार दल बदल कानून की परिसीमा में भी आएगा. पत्र में राठौड़ ने लिखा कि आपसे निवेदन है कि इस संबंध में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही अपनाई जाए, जिससे जनतांत्रिक मूल्यों के टकराव ना हो.