जयपुर. राजस्थान रेरा (Rajasthan Real Estate Regulatory Authority) ने आवंटन शर्तों के मुताबिक फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देने पर आंवटियों को जमा राशि सहित ब्याज लौटाने के आदेश दिए थे. इस आदेश की पालना नहीं करने पर अथॉरिटी रजिस्ट्रार ने अब अलवर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बिल्डर ग्रांड सफायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति और बैंक अकाउंट कुर्क कर आवंटियों को जमा राशि का भुगतान करवाने के लिए कहा है.
अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर आशियाना पाने का इंतजार कर रहे 12 आवंटियों ने मार्च 2014 में बिल्डर ग्रांड सफायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट की बिक्री के लिए राशि जमा कराई थी. इसका अधिकार सितंबर 2017 में मिलना था. मामले में आवंटियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अमित छंगाणी ने बकायदार कंपनी और उनके निदेशक से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और रेरा एक्ट की धारा 40 (1) के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई कर रकम का भुगतान आवंटियों को करवाने की अपील की थी.
आवंटियों ने शिकायत देकर फ्लैट के भुगतान जमा राशियों को ब्याज सहित लौटाने के लिए निवेदन किया था. जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी (एडज्युडिकेटिंग ऑफिसर) रेरा ने 12 अगस्त 2021 को राशि लौटाने के आदेश किए. वहीं, आदेशों की पालना नहीं होने पर 12 मई 2022 को रजिस्ट्रार रेरा को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे. इस पर रजिस्ट्रार ने 8 जून 2022 को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर 15 जून तक अलवर कलेक्टर से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है.
इससे पहले रेरा ने जयपुर सोडाला में जमना डेयरी स्थित यूनिक बिल्डर के प्रोजेक्ट अनन्या पर कार्रवाई की थी. इस योजना में 2015 में आवासीय फ्लैट बनाए गए, लेकिन 7 साल बाद भी सात आवंटियों को इनका कब्जा नहीं दिया गया. ऐसे में रेरा ने कार्रवाई करते हुए फ्लैट के ताले तोड़कर 7 आवंटियों को कब्जा दिलाया. रेरा की इस तरह की ये पहली कार्रवाई थी.