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जयपुर: Epidemic Act के तहत राजस्थान पुलिस ने वसूला 3 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना

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Published : Jul 15, 2020, 2:55 AM IST

लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की ओर से एपिडेमिक ऑर्डिनेंस पारित कर एक्ट बनाया गया है. एपिडेमिक एक्ट के तहत कोरोना गाइडलाइनों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा ही है. राजस्थान पुलिस ने अब तक 2 लाख 42 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिनसे 3.85 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है.

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एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई

जयपुर. राज्य सरकार के एपिडेमिक ऑर्डिनेंस पारित करने के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से 14 मई से एपिडेमिक एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. पूरे प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने वाले, थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. वहीं इसके साथ ही लोगों का चालान काट उनसे जुर्माना राशि वसूली जा रही है. जो लोग जुर्माना राशि भरने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई

बता दें कि, सरकार की ओर से एपिडेमिक ऑर्डिनेंस पारित करने के बाद पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस द्वारा एपिडेमिक एक्ट के तहत 14 मई से लेकर 14 जुलाई तक कुल 2 लाख 42 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस दौरान मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने, शराब और मादक पदार्थों का सेवन करने और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे कुल 3 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व बटोरा गया है.

ये पढ़ें: जयपुर: सीकर, बीकानेर, गंगानगर जाने वाली बसें 15 जुलाई से केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप से चलेंगी

बता दें कि, पूरे प्रेदश में सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाने पर एपिडेमिक एक्ट अब तक 1 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं बिना मास्क पहने सामान बेचने पर 9000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 1 लाख 30 हजार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है.

जयपुर. राज्य सरकार के एपिडेमिक ऑर्डिनेंस पारित करने के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से 14 मई से एपिडेमिक एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. पूरे प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने वाले, थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. वहीं इसके साथ ही लोगों का चालान काट उनसे जुर्माना राशि वसूली जा रही है. जो लोग जुर्माना राशि भरने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई

बता दें कि, सरकार की ओर से एपिडेमिक ऑर्डिनेंस पारित करने के बाद पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस द्वारा एपिडेमिक एक्ट के तहत 14 मई से लेकर 14 जुलाई तक कुल 2 लाख 42 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस दौरान मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने, शराब और मादक पदार्थों का सेवन करने और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे कुल 3 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व बटोरा गया है.

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बता दें कि, पूरे प्रेदश में सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाने पर एपिडेमिक एक्ट अब तक 1 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं बिना मास्क पहने सामान बेचने पर 9000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 1 लाख 30 हजार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है.

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