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Rajasthan Police Action: झूठी FIR दर्ज कराने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, कोट ने 50 मामलों में सुनाई ये सजा - Rajasthan Hindi News

झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ राजस्थान पुलिस (Monetary Penalty for False FIR registered in Jhunjhunu) ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में अपील की थी. जिसके तहत 50 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

Fake Cases Registered in Rajasthan
झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों पर राजस्थान पुलिस का एक्शन
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Published : Apr 26, 2022, 10:31 AM IST

जयपुर. झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ अब राजस्थान पुलिस सख्त (Rajasthan Police Action) कार्रवाई कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ऐसे लोगों को सजा भी दिलवा रही है. झुंझुनू शहर सर्किल के मात्र 2 थानों में 50 झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे. जिस पर पुलिस मुख्यालय (Fake Cases Registered in Rajasthan) के निर्देश पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने 50 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

झुंझुनू शहर सर्किल के थाना कोतवाली और सदर में दर्ज कराए गए झूंठे मुकदमों को लेकर पुलिस ने 3 महीने (Monetary Penalty for False FIR registered in Jhunjhunu) का विशेष अभियान चलाया था. एडीजी क्राइम डॉ.रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि झूठे मुकदमे दर्ज करा पुलिस और कोर्ट का कीमती समय खराब किया जा रहा है. साथ ही दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने या समाज में उनकी इज्ज़त खराब करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध झुंझुनू शहर के थाना सदर और कोतवाली में दर्ज 52 मुकदमों को चिन्हित किया गया.

पढ़ें-फिर हुई जबलपुर पुलिस की किरकिरी, 62 साल की बुजुर्ग महिला पर 26 मामले किए दर्ज

जांच में झूठे पाए गए इन प्रकरणों में धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में इस्तगासे पेश किए गए. कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई, दो मामले अभी अंडर ट्रायल है, जिसमें जल्द ही सजा सुनाए जाने की संभावना है. मेहरड़ा ने बताया कि पोक्सो एक्ट और गैंगरेप के 1-1, बलात्कार के 3, छेड़छाड़ के 8 और एससी/एसटी एक्ट के 7 मुकदमों के अलावा 30 अन्य मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई गई है.

जयपुर. झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ अब राजस्थान पुलिस सख्त (Rajasthan Police Action) कार्रवाई कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ऐसे लोगों को सजा भी दिलवा रही है. झुंझुनू शहर सर्किल के मात्र 2 थानों में 50 झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे. जिस पर पुलिस मुख्यालय (Fake Cases Registered in Rajasthan) के निर्देश पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने 50 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

झुंझुनू शहर सर्किल के थाना कोतवाली और सदर में दर्ज कराए गए झूंठे मुकदमों को लेकर पुलिस ने 3 महीने (Monetary Penalty for False FIR registered in Jhunjhunu) का विशेष अभियान चलाया था. एडीजी क्राइम डॉ.रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि झूठे मुकदमे दर्ज करा पुलिस और कोर्ट का कीमती समय खराब किया जा रहा है. साथ ही दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने या समाज में उनकी इज्ज़त खराब करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध झुंझुनू शहर के थाना सदर और कोतवाली में दर्ज 52 मुकदमों को चिन्हित किया गया.

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जांच में झूठे पाए गए इन प्रकरणों में धारा 182 और 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में इस्तगासे पेश किए गए. कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई, दो मामले अभी अंडर ट्रायल है, जिसमें जल्द ही सजा सुनाए जाने की संभावना है. मेहरड़ा ने बताया कि पोक्सो एक्ट और गैंगरेप के 1-1, बलात्कार के 3, छेड़छाड़ के 8 और एससी/एसटी एक्ट के 7 मुकदमों के अलावा 30 अन्य मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई गई है.

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